यदि कार की पिछली सीट पर बैठा कोई शख्स सीट बेल्ट नहीं लगाता हो तो पकड़े जाने पर जुर्माना भरना होगा। पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने की स्थिति में न्यूनतम 1,000 रुपये का जुर्माना है। परिवहन मंत्री ने बताया कि तीन दिन में इस संबंध में आदेश जारी हो जाएगा। उल्लेखनीय हो कि सरकार का यह आदेश टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की हादसे में मौत के बाद सामने आया है। साइरस मिस्त्री की बीते रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी।