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राहुल गांधी को ‘सुप्रीम’ राहत, SC ने मानहानि मामले की कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर झारखंड की एक अदालत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रोक दी है। यह मामला 2018 का है, जब श्री गांधी ने तत्कालीन भाजपा प्रमुख श्री शाह के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता भाजपा नेता नवीन झा को भी नोटिस जारी किया। उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है।

मामले की सुनवाई छह सप्ताह के भीतर होगी।

गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि केवल एक पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा दायर नहीं की जा सकती।