3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

शिवाजी पार्क विरोध प्रदर्शन: मुंबई पुलिस ने CJP आयोजकों और 500 समर्थकों पर दर्ज की FIR, अभिजीत दीपके दीपके की प्रतिक्रिया आई सामने

Shivaji Park Protest: शिवाजी पार्क विरोध प्रदर्शन मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीजेपी आयोजकों और 500 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

•

image

Tanay Mishra

•

Oct 03, 2026

CJP organizers and supporters

सीजेपी आयोजक और समर्थक (Photo - IANS)

मुंबई (Mumbai) के शिवाजी पार्क (Shivaji Park) में कॉकरोच जनता पार्टी - सीजेपी (Cockroach Janata Party - CJP) द्वारा आयोजित प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। आज मुंबई पुलिस ने बिना अनुमति शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में सीजेपी के आयोजकों और करीब 500 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

दीपके की प्रतिक्रिया आई सामने

कॉकरोच जनता पार्टी आयोजकों और समर्थकों पर शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करने के मामले में एफआईआर दर्ज होने पर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "हम पर और मामले दर्ज करें, लेकिन हम फिर भी अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे।"

क्या है मामला?

मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को गेट नंबर 6 के पास मीनाताई ठाकरे स्मारक के सामने सीजेपी आयोजकों और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे शाम के बीच हुआ। । हालांकि भीड़ 2 बजे से ही जुटना शुरू हो गई थी। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक सड़क पर जमावड़ा किया, नारे लगाए और बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ी। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हुई और उन्होंने इसकी शिकायत भी की। मुंबई पुलिस की एफआईआर में सीजेपी सदस्यों दीपके, आशुतोष रांका, सौरव दास, अजिंक्य शिंदे, प्रणय अहिरे, आफरीन नवाज, सौम्या कोरडे, अंकित भारद्वाज, विजय मलंगी और योगेश इंगले समेत करीब 500 अज्ञात समर्थकों के नाम शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता (बी स्कोइस) की धारा धारा 189(2) और 223, साथ ही महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 37(3) और 135 के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने नहीं दी थी विरोध प्रदर्शन की अनुमति

मुंबई पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके अलावा शिवाजी पार्क में खेल के अलावा अन्य गतिविधियों पर पाबंदी है। सीजेपी ने बीएमसी (BMC) से भी अनुमति नहीं ली थी। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह सुझाई थी, लेकिन फिर भी सीजेपी ने शिवाजी पार्क में ही विरोध प्रदर्शन किया।