
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी (फाइल फोटो - आईएएनएस)
TMC Symbol Row: टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मामले को लेकर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसलिए पार्टी ने चुनाव आयोग के हालिया आदेश पर रोक लगाने की मांग नहीं की है। इसके बजाय मुख्य मामले का जल्द निपटारा करने की मांग की गई है।
कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है। इस आदेश में चुनाव चिह्न के आवंटन को अंतरिम व्यवस्था के तौर पर तय किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है इसलिए अदालत से इस आदेश पर रोक लगाने की मांग नहीं की गई। पार्टी चुनाव प्रक्रिया के बीच रोक लगाए जाने से होने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को समझती है।
कल्याण बनर्जी ने बताया कि सुनवाई के दौरान मुख्य मामले को जल्द निपटाने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से चल रही पूरी कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।
टीएमसी सांसद ने बताया कि अदालत से चुनाव आयोग को पूरी कार्यवाही एक महीने के भीतर खत्म करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। उनका कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद जल्द खत्म हो सकेगा।
दरअसल, चुनाव आयोग ने टीएमसी के भीतर चल रहे विवाद के बीच पार्टी के मूल नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगाई है। आयोग ने दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को आगामी उपचुनाव के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं।
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।
कल्याण बनर्जी के मुताबिक, पार्टी की ओर से फिलहाल चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश पर रोक की मांग नहीं की गई है। मुख्य जोर अब आयोग की पूरी कार्यवाही को जल्द पूरा कराने पर है।
Updated on:
24 Sept 2026 12:50 pm
Published on:
24 Sept 2026 12:50 pm
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