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दिल्ली कोर्ट ने CM रेखा गुप्ता के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज की, अधिकारियों की तुलना हनुमान से की थी

Rekha Gupta: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM रेखा गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मामला सरकारी अधिकारियों की भगवान हनुमान से तुलना वाली कथित टिप्पणी से जुड़ा है।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

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Updated: 6 Nov 2026, 2:51 PM IST

rekha gupta

CM रेखा गुप्ता के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज, फोटो सोर्स- ANI

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका मुख्यमंत्री की उस कथित टिप्पणी को लेकर दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से की थी। मामले में शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा ने कोर्ट से मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।

जानिए क्या था पूरा मामला ?

मामला 23 सितंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम से जुड़ा है। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। इसी दौरान मुख्यमंत्री की ओर से सरकारी अधिकारियों को लेकर की गई एक कथित टिप्पणी चर्चा में आई। आरोप है कि रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की भूमिका का जिक्र करते हुए उनकी तुलना भगवान हनुमान से की थी। उनकी इस कथित टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताते हुए शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा ने अदालत का रुख किया।

शिकायतकर्ता की ओर से दावा किया गया कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मामले में शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष मुख्यमंत्री की कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की।

बयान को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी

याचिका में मुख्यमंत्री के कथित बयान को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि इस टिप्पणी के संबंध में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई, जहां अदालत ने FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार नहीं किया और उसे खारिज कर दिया।

19 तारीख को होगा बयान दर्ज

हालांकि, मामले की कार्यवाही यहीं समाप्त नहीं हुई है। अदालत ने शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा का बयान दर्ज करने के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है। यानी शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों और उसके बयान को अदालत आगे की कार्यवाही में दर्ज करेगी।