GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कामों पर रोक रहेगी। मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग, ड्रिलिंग और खुले में रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) से जुड़े कामों पर भी पाबंदी रहेगी। निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री जैसे रेत, सीमेंट और अन्य सामान के परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा, खासकर ऐसे रास्तों पर जहां धूल उड़ने की संभावना अधिक होती है।