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अमित शाह और IAS पूजा सिंहल की फोटो शेयर करने वाले फिल्ममेकर को कोर्ट से नहीं मिली राहत

फिल्ममेकर अविनाश दास पर गृह मंत्री अमित शाह की महिला IAS अधिकारी पूजा सिंघल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के आरोप में अहमदाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस संबंध में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज मामले में मंगलवार को फिल्मकार अविनाश दास की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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नई दिल्ली

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Archana Keshri

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Updated: 24 May 2022, 6:18 PM IST

अमित शाह और IAS पूजा सिंहल की फोटो शेयर करने वाले फिल्ममेकर को कोर्ट से नहीं मिली राहत

अमित शाह और IAS पूजा सिंहल की फोटो शेयर करने वाले फिल्ममेकर को कोर्ट से नहीं मिली राहत

बॉलीवुड फिल्म निर्माता अविनाश दास को मुंबई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने झारखंड कैडर की IAS अधिकारी पूजा सिंहल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर साझा करने के संबंध में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज मामले में मंगलवार को फिल्मकार अविनाश दास की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बताते चलें ये वहीं IAS अधिकारी पूजा सिंघल है जिसे हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।

बताते चलें ED ने इस महीने की शुरुआत में झारखंड की खनन सचिव सिंघल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कोष की कथित हेराफेरी से संबंधित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था और सिंघल से कथित रूप से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के घर से 18 करोड़ रुपये से अधिक नकद भी जब्त किया था।

अविनाश दास पर गृह मंत्री अमित शाह की IAS अधिकारी पूजा सिंहल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के आरोप में अहमदाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अहमदाबाद पुलिस के ‘डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच' के पुलिस अधीक्षक एच एम व्यास ने बताया था कि दास ने 8 मई को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें 5 साल पहले हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शाह और सिंघल साथ दिख रहे हैं, लेकिन दास ने लोगों को गुमराह करने और मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे ट्वीट किया।


इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दास ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनके लिए एडवोकेट नाजनीन खत्री ने ट्रैंजिट एंटीसिपेट्री बेल एप्लिकेशन बोंबे हाईकोर्ट में दायर की थी पर कोर्ट ने उन्हें राहत नही दी बाकी इसके लिए अहमदाबाद जाने को कहा।

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इसके अलावा अहमदाबाद पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में दास पर अपने फेसबुक अकाउंट पर 17 मार्च को तिरंगा पहने एक महिला की छेड़छाड़ कर बनाई गई तस्वीर पोस्ट करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया है। बता दें, दास ने 2017 में स्वरा भास्कर, संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी अभिनीत फिल्म ‘अनारकली ऑफ आरा' का निर्देशक रह चुके हैं।

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