
विधानसभा इलाके के रेस्टोरेंट में शराब की अवैध बिक्री
राजधानी के होटल, ढाबों, पबों और कैफे में शनिवार और रविवार को शराब पीने और पिलाने के लिए विशेष पार्टी की जाती है। अचानक पुलिस ने छापा मारा, तो कहीं शराब की होम डिलीवरी करते मिले, तो कहीं शटर बंद करके शराब पिलाया जा रहा था। ऐसे लोगों के खिलाफ एएसपी कीर्तन राठौर के नेतृत्व में सीएसपी
केशरीनंदन नायक, सीएसपी कर्ण कुमार उइके की टीम ने कार्रवाई की।
विधानसभा क्षेत्र में कार्रवाई
01. होटल रायल केस्टल से आरोपी मैनेजर रविशंकर चक्रधारी पिता कोमलचंद चक्रधारी उम्र 32 वर्ष सा0 हिमालया कोटियारग्रीनस थाना टिकरापारा रायपुर के कब्जे से 10 बोतल रायल स्टेज शराब जप्त कर अपराध क्रमांक 488/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।
02. सोसियल ढाबा आमासिवनी से संचालक अरविन्दर पाल सिह पिता स्व0 सरदार थान सिह उम्र 59 वर्ष सा0 महावीर नगर अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर के कब्जे से 02 बोटलमैकडावलनबंर वन शराब जप्त कर अपराध क्रमांक 489/2024 धारा 34(1)ब आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।
03. यूटर्न होटल के संचालक शक्ति पांडे पिता दयाशंकर पांडे उम्र 31 वर्ष सा. संत कबीर चौक उरकुरा थाना खमतराई रायपुर द्वारा लोगो को शराब पिलाते पाये जाने पर अपराध क्रमांक 490/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।
मंदिरहसौद क्षेत्र में कार्रवाई
04. पाजी द पिंड ढाबा ग्राम सेरीखेडी के संचालक अंकित जायसवाल पिता राम निवास जायसवाल उम्र 21 वर्ष साकिन सेरीखेडी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा लोगो को शराब पिलाते पाये जाने पर अपराध क्रमांक 601/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।
05. पाजी द पिंड के पार्किंग ग्राम सेरीखेडी आरोपी अमरेश खेमानी पिता पी.डी. खेमानी उम्र 39 वर्ष साकिन सुन्दर नगर थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा लोगो को शराब पिलाते पाये जाने पर अपराध क्रमांक 602/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।
06. पंजाब बिस्टो होटल के पास आरोपी दुष्यंत सिंह पिता राधेहरी सिंह उम्र 34 वर्ष साकिन कुशालपुर थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा लोगो को शराब पिलाते पाये जाने पर अपराध क्रमांक 603/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।
07. अन्ना पंजाबी ढाबा के पार्किंग ग्राम सेरीखेडी आरोपी राज हेमानी पिता शत्रुहनहेमानी उम्र 26 वर्ष साकिन कटोरा तालाब गली नंबर 04 थाना सिविल लाईन जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा लोगो को शराब पिलाते पाये जाने पर अपराध क्रमांक 604/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।
08. पिंटु ढाबा के सामने ग्राम सेरीखेडी नाम आरोपी राहुल पंजवानी पिता शंकर पंजवानी उम्र 26 वर्ष साकिन लक्ष्मी अपार्टमेंट खोलवा रोड थाना भांठापारा शहर जिला बलौदाबाजार द्वारा लोगो को शराब पिलाते पाये जाने पर अपराध क्रमांक 605/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।
Published on:
02 Sept 2024 06:26 pm
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