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Twisha Case : गिरिबाला सिंह का पीछा नहीं छोड़ रही सीबीआई, 62 गवाहों के बयानों में उलझ गई जिंदगी

Twisha Sharma Death Case : पति समर्थ सिंह की जमानत पर सुनवाई आज, गिरिबाला की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध
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Twisha Sharma Death Case:

twisha sharma case - ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नहीं मिल रही जमानत image patrika enhanced AI

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा डेथ केस में आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं हैं। दोनों आरोपियों का सीबीआई पीछा नहीं छोड़ रही है। उनकी जमानत का तगड़ा विरोध किया जा रहा है। पति समर्थ सिंह की जमानत अर्जी पर आज भोपाल में सुनवाई होगी। इससे पहले सीबीआई ने जबलपुर हाईकोर्ट में जवाब पेश कर आरोपी गिरिबाला सिंह को उलझाया। जवाब में सीबीआइ ने हाईकोर्ट में ट्विशा शर्मा डेथ केस की आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। कोर्ट के सामने 62 गवाहों के बयान पेश किए। सीबीआई ने आशंका जताई है कि पूर्व जज के रसूख के असर से गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।

मॉडल ट्विशा शर्मा मौत केस में आरोपी समर्थ सिंह ने भोपाल की अदालत में जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। बचाव पक्ष ने आवेदन में तर्क दिया है कि सीबीआइ ने मामले में पूरा आरोप पत्र पेश नहीं किया है। इसी आधार पर समर्थ सिंह को जमानत देने की मांग की गई है।

ट्विशा केस में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकुर पांडेय ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से जमानत आवेदन को लेकर दलीलें रखी जाएंगी। समर्थ सिंह के अलावा उनकी मां और पूर्व जिला जज गिरि बाला सिंह आरोपी हैं। दोनों आरोपी अभी जेल में हैं।

1154 पेज का जवाब दिया

पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है। वर्तमान में जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। सीबीआई गिरिबाला सिंह को जमानत का विरोध कर रही है। इसके लिए हाईकोर्ट में 1154 पेज का विस्तृत जवाब पेश किया गया।

29 सितंबर को फिर सुनवाई

सीबीआई के जांच अधिकारियों ने कोर्ट को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच अधिकारियों ने बताया कि शादी के बाद ट्विशा शर्मा पर मानसिक दबाव, पति समर्थ सिंह द्वारा अभद्र व्यवहार, अबॉर्शन के बाद विवाद और 20 लाख रुपए के शेयर ट्रांसफर करने के दबाव का खुलासा हुआ है। गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर अब हाईकोर्ट में 29 सितंबर को फिर सुनवाई संभव है।