
पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में तीन वर्ष पूर्व हुए बहुचर्चित नन्नेलाल हत्याकांड मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने एक युवक को दोष मुक्त करते हुए दो युवकों को दोषी ठहराया। साथ ही उन्होंने दोनों को आजीवन कारावास के अलावा दस-दस हजार रूपए के अर्ददंड की सजा सुनाई।
आपको बतादें कि 16 जून 2017 में सहावर थाना क्षेत्र के गांव ताली में नन्ने लाल पुत्र रामवीर सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में नन्नेलाल के पिता रामवीर सिंह ने गांव के सियाराम, नन्नेराम पुत्रगण कैलाश के अलावा एक बबलू नाम के युवकों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कासगंज कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिसकी शुक्रवार को पक्ष विपक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने सियाराम, नन्नेराम को हत्या में दोषी मनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस-दस हजार रूपए का दोनों पर अर्थदण्ड बोला, तो वहीं बबलू नाम के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
Published on:
08 Feb 2020 04:15 pm
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