
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई प्रक्रिया बदली ,अब ऐसे होगी सुनवाई
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश से मोटर वाहन दुर्घटना के बाद छह महीने के अंदर दावा न कर पाने वाले याची को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना में दावा दाखिल करने के लिये अभी कोई समय सीमा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि दावा दाखिल करने की छह महीने की सीमा निर्धारित करने वाला संशोधन अभी अधिसूचित नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के एक आदेश के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर सुनवाई के बाद दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि छह महीने की समय सीमा अभी तक लागू नहीं हुई है। न्यायालय का कहना है कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धरा 53, अधिनियम की धारा 166 (मुआवजे के लिये आवेदन) में प्रस्तावित संशोधनों को अभी अधिसूचित नहीं किया गाय है।
Published on:
21 Nov 2020, 2:05 PM IST
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