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72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

ज्लाहाबाद हाईकोर्ट का दो माह में योग्य अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश।
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इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में योग्य घोषित याची की नियुक्ति पर दो माह में विचार करने का सचिव उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इलाहाबाद के प्रभात कुमार पाण्डेय की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि 75 हजार अर्जियों में से 12091 लोगों को योग्य पाया गया और सरकार ने बयान दिया कि प्रदेश में 14 हजार पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में सभी योग्य पाए गए लोंगों को सहायक अध्यापक की नियुक्ति करने का आदेश दिया। याची का कहना है कि सूची में 6484 क्रमांक पर उसका नाम है किन्तु उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है और पद भी खाली है। परिषद के सचिव के अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि याची के दावे पर विचार किया जायेगा। इस पर कोर्ट ने दो माह में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

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