
इलाहाबाद हाईकोर्ट से हत्या के आरोपी को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज की, कहा- केस का ट्रायल जल्द करें शुरू
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जानलेवा हमला और हत्या के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए खारिज कर दी है। मामले में निचली अदालत को निर्देशित करते हुए न्यायालय ने कहा कि केस में जल्द से जल्द ट्रायल शुरू की जाए। इसके साथ ही ऐसे गंभीर अपराध करने वाले आरोपी जमानत के पात्र नहीं है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सह-अभियुक्त संजय कुमार भारतीया की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने केस का ट्रायल यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओपी त्रिपाठी ने रोहित की जमानत अर्जी पर दिया है।
मामले में जमानत अर्जी का विरोध किया गया। इस दौरान यह तर्क दिया कि जिनकी मृत्यु हुई है वह 18 अक्तूबर 2020 की शाम सिरसा से मोटरसाइकिल पर अपने घर आ रहे थे। लवकुश, रोहित, अर्जुन सहित आठ लोगों ने उसे सराय ममरेज थाना क्षेत्र में कामधेनु कॉवेंट स्कूल के पास घेरकर हमला कर दिया। उनके हाथों में फरसा, कुल्हाड़ी, बल्लभ, गंडासा, सरिया थी। हमले में वह बेहोश हो गए लोग दौड़े तो हमलावर अधमरा छोड़कर भाग गए। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई।
मुकदमा लिखने के बाद अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी
मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा लिखने के बाद गिरफ्तारी शुरू की गई। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की गई। जमानत के लिए आरोपित रोहित ने हाईकोर्ट में अर्जी दी जिसकी सुनवाई की गई। याची का कहना था कि ग्राम पंचायत चुनाव में झगड़े के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। एफआइआर दर्ज करने में दो दिन की देरी की गई है। इसके साथ याची 25 अगस्त 2021 से निर्दोष जेल में बंद हैं। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
Published on:
24 May 2022, 10:35 AM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.