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एक्सिस बैंक घोटाले में आरोपी मैनेजर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
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एक्सिस बैंक घोटाले में आरोपी मैनेजर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक के 23 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में मैनेजर की जमानत अर्जी पर मांगाजवाब।
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इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने एक्सिस बैंक इलाहाबाद के सीनियर मैनेजर सचिन सोनी की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। 23 करोड़ के बैंक घोटाले में शुआटस के कुलपति, प्रोफेसर सहित बैंक के कई अधिकारियों की संलिप्तता इस करोड़ों के घोटाले में होने की पुलिस विवेचना चल रही है। याची व कई अन्य के खिलाफ पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। विभागीय जांच में भी सोनी की भूमिका को संदिग्ध पाया गया है। उसे बैंक की सेवा से हटाया जा चुका है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ने दिया है। जमानत अर्जी का अपर महाधिवक्ता विनोदकांत व एजीए निखिल चतुर्वेदी ने प्रतिवाद किया।
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