रायगढ़ के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) मुकेश कुमार पात्रे ने बिजली चोरी के दो मामलों में अहम फैसला सुनाया है। शहर के जेलपारा के इन दोनों मामलों की पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंचानन गुप्ता ने की। मिली जानकारी के अनुसार पहला मामला जेलपारा निवासी मिशन सिंह चौहान पिता इतवार सिंह का है। जिसकी बिजली बिल का बकाया 51 हजार 054 रुपए था। जो नहीं पटाने की स्थितिमें बिजली विभाग ने विद्युत की सप्लाई खंभे से काट दी थी।
उसके बावजूद मिशन सिंह द्वारा हुकिंग कर बिजली चोरी कर घरेलू इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसे विभाग ने औचक निरीक्षण के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। विभाग ने दर्ज प्रकरण में 9 हजार 807 रुपए की बिजली चोरी भी उल्लेख किया है। जिसके बाद कोर्ट ने मिशन सिंह चौहान को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 6 माह की कारावास, सिविल दायित्व के तहत 19 हजार 614 रुपए व 3 हजार रुपए का अर्थदड़ की सजा सुनाई है।
जेलपारा के तरुण भी है दोषी
बिजली चोरी का दूसरा मामला भी जेलपारा का था। जहां तरुण चौहान पिता हरिराम के उपर 31 हजार 383 रुपए का बिजली बकाया था। बिल पटाने में हो रही देरी के बीच विभाग ने सप्लाई पर ब्रक लगा दिया। जिसके बाद तरुण द्वारा बिजली चोरी कर इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसे बिजली विभाग की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद कोर्ट ने बिजली चोरी के मामले मेंं तरुण को दोषी मानते हुए 6 माह की कारावास, सिविल दायित्व के तहत चोरी की गई बिजली का दुगना राशि 20 हजार 316 रुपए व 3 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।