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डाकमत पत्र प्रशिक्षण को लेकर कलेक्टर ने सभी सेक्टर अधिकारियों व मास्टर ट्रेनरों को दिए ये निर्देश…

निर्वाचन कार्य में नियुक्त सभी अधिकारी-कर्मचारी डाक मतपत्र (पोस्टर बैलेट पेपर) के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।

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डाकमत पत्र प्रशिक्षण को लेकर कलेक्टर ने सभी सेक्टर अधिकारियों व मास्टर ट्रेनरों को दिए ये निर्देश...

डाकमत पत्र प्रशिक्षण को लेकर कलेक्टर ने सभी सेक्टर अधिकारियों व मास्टर ट्रेनरों को दिए ये निर्देश...

रायगढ़. कलेक्टर शम्मी आबिदी ने विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर बुधवार को सृजन सभाकक्ष में डाकमत पत्र प्रशिक्षण के माध्यम से सभी सेक्टर अधिकारियों एवं मास्टर टे्रनरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के कार्य में ड्यूटी पर नियुक्त सभी शासकीय कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान दल अधिकारी एक, दो, तीन, पुलिस विभाग, होमगार्ड्स चालक, परिचालक, वाहनों के क्लीनर, निर्वाचन कार्य में नियुक्त सभी अधिकारी-कर्मचारी डाक मतपत्र (पोस्टर बैलेट पेपर) के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।

उन्होंने कहा कि सभी के पास अपना इपिक नंबर मतदाता परिचय पत्र होना अनिवार्य है, साथ ही निर्वाचन कार्य का नियुक्ति पत्र और भाग संख्या होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर मास्टर टे्रनर का प्रशिक्षण 22 से 25 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। सभी को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरीश एस, सहायक कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी, अपर कलेक्टर संजय दीवान एवं सुखनाथ अहिरवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, सभी एसडीएम, सेक्टर अधिकारी, मास्टर टे्रनर, रोजगार अधिकारी प्रमोद जैन, जिला स्तर के मास्टर टे्रनर राजेश डेनियल, सहायक सांख्यिकी अधिकारी रमेश कुमार बेहरा, टोप्पो एवं बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

मास्टर ट्रेनर ने दी जानकारी
जिला शिक्षा अधिकारी आरपी आदित्य ने सेक्टर अधिकारी एवं मास्टर टे्रनरों को डाकमत पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन कार्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी के आंकड़े के आधार पर उन्हें फार्म-12 प्रथम प्रशिक्षण आवेदन प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी अपना निर्वाचन कार्य संबंधी आदेश तथा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हो।

सुविधा बाक्स में डालेंगे मतपत्र
अत: प्रारूप 12 का वितरण तथा उसे भरकर प्राप्त करना प्रथम प्रशिक्षण के दिन आवश्यक होगा। इसी प्रकार द्वितीय प्रशिक्षण के दिन प्रारूप 13-क, ख, ग का वितरण तथा भरकर सुविधा बाक्स में जमा किया जाएगा। यदि कोई मतदाता वंचित रहता है तो वह अपना डाक मतपत्र सामग्री वितरण के दिन सुविधा बाक्स में अपना डाक मतपत्र डाल सकता है। प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा अपने ईपिक नंबर से मतदाता सूची में भाग संख्या एवं क्रमांक की अद्यतन जानकारी के साथ इस प्रशिक्षण में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।