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रायगढ़

आरपीएफ पोस्ट में आयोजित हुआ मजिस्ट्रेट कोर्ट

161 मामलों में हुआ जुर्माने की कार्रवाई

रायगढ़Dec 01, 2023 / 12:12 pm

CHITRANJAN PRASAD

raigarh

लोक अदालत के लिए आरपीएफ पोस्ट के बाहर बैठे वेंडर

यात्री ट्रेनों में अवैध तरीके से फेरी करने व महिला बोगी में सफर करने सहित अन्य अपराधों में शामिल लोगों को आरपीएफ द्वारा अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। जिसके निपटारे के लिए गुरुवार को आरपीएफ पोस्ट रायगढ़ में विशेष कोर्ट का आयोजन किया गया, जहां रेलवे मजिस्ट्रट ने अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना से दंडित किया है।

उल्लेखनीय है कि यात्री ट्रेनों में सफर करने के दौरान कोई महिला बोगी तो कोई अवैध फेरी सहित अन्य रेलवे नियमों को अवहेलना करने वालों के खिलाफ आरपीएफ द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पकडे जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में विगत माहभर में करीब १७० लोगों पर कार्रवाई हुई थी, जिसके निपटारे के लिए गुरुवार को आरपीएफ पोस्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट लगाया गया। जहां रेलवे मजिस्ट्रेट पवन कुमार अग्रवाल ने १६१ लोगों पर अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज हुए मामले का निराकरण किया। इस दौरान इन मामलों से जुड़े सभी लोगों को सुबह से ही आरपीएफ पोस्ट बुलाया गया था। इस दौरान सबसे ज्यादा केस अवैध फेरी का था, इसके बाद चैनपुलिंग के भी मामले आए थे, जिससे मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माने से दंडित किया गया है। इसके बाद मजिस्ट्रेट पवन अग्रवाल शाम को राजेंद्रनगर-दुर्ग साउथ बिहार से बिलासपुर के लिए रवाना हुए।

दी गई समझाईश
इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजेश वर्मा ने बताया कि रेलवे अधिनियम के अलग-अलग धाराओं के तहत जिन लोगों पर कार्रवाई की गई थी, उनको विशेष रूप से समझाईश भी दी गई है, ताकि आने वाले समय में फिर से इस तरह की गलती न करें। क्योंकि ट्रेनों में फेरी व भीख मांगना अपराध के श्रेणी में आता है। वहीं पोस्ट प्रभारी का कहना था कि यात्री ट्रेनों की जांच लगातार जारी रहेगी। ऐसे में अगर वही व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अलग-अलग धाराओं में हुई कार्रवाई
गौरतलब हो कि ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को सुगम यात्रा बनाने के लिए आरपीएफ द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें गुरुवार को १६१ केस का निपटारा हुआ, इस दौरान ट्रेन अवैध रूप से फेरी करने वाले १४९ हांकरों पर धारा १४४ के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिससे इन पर करीब ८८ हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं चलती ट्रेन में ०६ लोगों ने चेन पोलिंग किया था जिससे इन पर धारा १४१ के तहत जुर्माने कार्रवाई की गई। इसके साथ ही तृतिय ***** द्वारा ट्रेनों में यात्रियों से जबरन पैसे मांगने की शिकायत पर छह लोगों पर कार्रवाई किया गया था, जिनसे करीब २१ हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया है।

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