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ऐसे कालोनाइजर जिनका प्रोजेक्ट चालू स्थिति में है और पंजीयन नहीं कराए हैं, होगी कार्रवाई

रेरा ने अपने वेबसाईट में विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि पूरे प्रदेश में रेरा को करीब 15 सौ आवेदन एजेंट, प्रोजेक्ट और प्रमोटर के मिले हैं।
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रायगढ़

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Shiv Singh

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Updated: 10 Jun 2018, 12:33 PM IST

ऐसे कालोनाइजर जिनका प्रोजेक्ट चालू स्थिति में है और पंजीयन नहीं कराए हैं, होगी कार्रवाई

ऐसे कालोनाइजर जिनका प्रोजेक्ट चालू स्थिति में है और पंजीयन नहीं कराए हैं, होगी कार्रवाई

रायगढ़. कालोनाइजरों को पंजीयन के लिए अब रेरा और समय नहीं देगा। जिले के ऐसे कालोनाइजर जिनका प्रोजेक्ट चालू स्थिति में है और पंजीयन नहीं कराए हैं। ऐसे कालोनाइजरों पर अब कमेटी ने निशाना साधा है। ऐसे प्रोजेक्ट पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। रेरा ने अपने वेबसाईट में विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि पूरे प्रदेश में रेरा को करीब 15 सौ आवेदन एजेंट, प्रोजेक्ट और प्रमोटर के मिले हैं। हालांकि वेबसाईट में देखा जाए तो अभी तक 120 प्रोजेक्ट, 82 प्रमोटर और 229 एजेंट का पंजीयन हुआ है।

इसमें से रायगढ़ के गिने चुने आवेदन होने की बात अब तक सामने आई है जबकि गौर किया जाए तो सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में करीब २९ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि ये प्रोजेक्ट अभी चालू स्थिति में है या फिर चालू होने वाले हैं ऐसे में ये सभी प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे।

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रेरा ने भी जारी विज्ञप्ति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि 31 मई अंतिम तिथि तक आए आवेदन व नगरीय निकाय व नगर एवं ग्राम निवेश से मिले कालोनियों की सूची को देखने के बाद यह तथ्य सामने आया है कि कई कालोनाइजरों ने अपने प्रोजेक्ट का पंजीयन नहीं कराया है। ऐसे स्थिति में अब इन कालोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया गया है।

दिया गया अंतिम मौका
ऐसे चालू प्रोजेक्ट जो कि निर्धारित तिथि तक पंजीयन नहीं कराए हैं। ऐसे में यदि 30 जून तक स्वत: पंजीयन कराने उपस्थित होते हैं तो प्रोजेक्ट में निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ अधिनियम की धारा २९(१) के तहत पंजीयन शुल्क का ५० प्रतिशत राशि जुर्माना लगेगा। वहीं इसके बाद भी पंजीयन न कराने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अधिकतम जुर्माना किया जाएगा।

दी गई हिदायत
प्रदेश के हर जिले में जिस प्रकार से एजेंट काम कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो काफी कम एजेंट ने पंजीयन के लिए आवेदन किए है। अगर बिना पंजीयन के एजेंट काम करते पाए गए तो उन पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं रेरा ने बिना पंजीयन काम करने वाले एजेंटों को लेकर शिकायत करने के लिए मेल आईडी रजिस्टार.रेरा.सीजी एटद रेट जीओव्ही.इन दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखे जाने की बात कही है।

इधर मचा हड़कंप
अब इस नियम को लेकर कालोनाइजरों में खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि वे विभाग पहुंच कर पंजीयन कराएंगे।

यह निर्धारित है जुर्माने का स्लेब
आवासी में 1 हजार वर्ग मीटर तक - 5 रुपए प्रति वर्गमीटर
1 हजार वर्गमीटर से अधिक - 10 रुपए प्रति वर्गमीटर, या 5 लाख
आवासीय व व्यवसायिक - 10-15 रुपए प्रति वर्गमीटर, 7 लाख
प्लाट के लिए - 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर