
CG Rape Case : थाना सुहेला क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को प्यार करने व शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने के आरोपी जयप्रकाश गोस्वामी उर्फ प्रकाश गिरी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा किरण त्रिपाठी ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
सिविल कोर्ट भाटापारा के अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने बताया कि मामला थाना सुहेला का है। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नवरात्रि के समय ग्राम धवई निवासी आरोपी सुहेला आया था। उसी समय उससे जान पहचान हुई थी। उसने प्यार करने व शादी करने का झांसा देकर 4 मार्च को सुबह 4 बजे ट्रक में बैठाकर अपने जीजा के घर ले गया। उसने 5 मार्च को 20 मातय4 कर उसके साथ अनाचार किया।
इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी का जीजा कांशीगिरी गोस्वामी फरार है। अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए, धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000ध्. रुपए, 3 (2)वी एसटी एससी एक्ट में आजीवन कारावास व 1000 रुपए व 376 (जे) व पाक्सो की धारा 6 में आजीवन कारावास व 50000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है।
Updated on:
12 Jan 2024 02:46 pm
Published on:
12 Jan 2024 02:46 pm
