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CG Excise Act: छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब बेचने का नियम ही बदल दिया

Raipur News: राज्य सरकार ने होटलों और क्लबों के लिए आबकारी नीति के बार लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव किया है। एक अप्रैल से सामान्य बार रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।

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Chhattisgarh News: राज्य सरकार ने होटलों और क्लबों के लिए आबकारी नीति के बार लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव किया है। एक अप्रैल से सामान्य बार रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं थ्री, फाइव व अन्य के लिए यह समय रात 12 बजे तक होगा। नए नियमानुसार 15 कमरे वाले होटल कारोबारियों को भी सामान्य बार का लाइसेंस मिल सकता है। पिछले वर्ष और इस वर्ष की नीति में बदलाव हुआ है। नए नियम इसी साल एक अप्रैल 2024 से लागू होंगे।


बार लाइसेंस के नए नियम के अनुसार होटल कारोबारियों के पास 144 स्क्वेयर फीट वाले 15 कमरे, 32 स्क्वेयर फीट का टॉयलेट, 3,000 स्क्वेयर फीट का लाउंज, 400 स्क्वेयर फीट का रेस्टारेंट व कमरों में एसी के साथ ही पर्याप्त स्टाफ, पार्किंग व्यवस्था व लिफ्ट होनी चाहिए। इस आधार पर ही वे बार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शॉपिंग माल में दो से ज्यादा लाइसेंस नहीं

किसी भी शॉपिंग माल में दो से ज्यादा बार लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। हालांकि किसी कंपनी की यदि तीन से पांच राज्यों में शाखाएं तो उसे लाइसेंस मिल सकता है।

होटल में बार के लिए लाइसेंस नियम

- होटल में कम से कम 15 कमरे होने चाहिए ।
- प्रत्येक कमरे में अटैच्ड लेट बाथ हो जिसका क्षेत्रफल कम से कम 32 वर्गफीट का होना चाहिए जो कमरे के न्यूनतम क्षेत्रफल 144 वर्गफीट होना चाहिए।
- होटल में बाररूम एवं रेस्टोरेन्ट अलग-अलग होना चाहिए तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल न्यूनतम 400 वर्गफीट होना चाहिए।
- बार रूम का प्रवेश द्वार भी अलग होना चाहिए तथा स्टॉक रूम बार रूम से इस प्रकार लगा होना चाहिए कि बार रूम बंद होने पर स्टॉक रूम में प्रवेश न हो सके।
- समस्त कमरे, रेस्टोरेन्ट, हॉल, बाररूम, लाउंज एवं रिसेप्शन रूम, वातानुकुलित होना चाहिए।
- यदि होटल स्टार स्तर का है तो स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
होटल कम से कम 6 माह पूर्व से संचालित हो। इस अवधि में माहवार होटल के कमरों में यात्रियों का ठहराव औसतन कम से कम 50 प्रतिशत रही हो।
- होटल में अलग से किचन की व्यवस्था हो जो होटल के परिसर में ही हो तथा किचन में पर्याप्त स्टॉफ कार्यरत हों।
- होटल में कार्य सभी कर्मचारियों का ईपीएफ होना जरूरी है

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पिछले साल एफएल 4 पर लगी थी रोक

पिछले साल होटल के रूप में पंजीकृत अथवा होटल के रूप में संचालित किसी भी परिसर में एफएल4 के लाइसेंस पर रोक लगा दी गई थी। अब वर्ष 2020-21 में संचालित ऐसे किसी भी व्यवसायिक क्लब लाइसेंस के नवीनीकरण के नियम लागू नहीं थे। सभी प्रावधान वर्ष 2024-25 के लिए यथावत् किया गया है।

एक बार में एक ही काउंटर चला सकेंगे

बार एवं क्लब में मात्र एक ही काउन्टर तय किया गया है। होटल के "बैंक्वेट हाल" आदि में आयोजित पार्टी कॉन्फ्रेन्स के लिए होटल संचालक को कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

पर्यटन बार लाइसेंस

यह छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के (होटलों) को ही दी जाएगा। ऐसे होटलों के रेस्टोरेंट एवं कमरों में गेस्ट को विदेशी मदिरा का विक्रय किया जा सकेगा। लाइसेंस छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल अथवा उनके आवंटित किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा संस्था को प्रदान किया जा सकेगा।

व्यावसायिक क्लब में ये सुविधाएं भी जरूरी

व्यावसायिक क्लब में कम से कम 500 सदस्य होना अनिवार्य है। क्लब में मानकों के आधार पर स्वीमिंग पूल हो। पूल में पानी की व्यवस्था के लिए वॉटर फिल्टर प्लांट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जिम का होना भी जरूरी है। साथ ही बैडमिंटन हॉल, बिलियर्ड्स, पूल टेबल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस जैसे खेलों की व्यवस्था भी मानकों के अनुसार होनी चाहिए।

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