
नवंबर से बढ़कर आएगा महंगाई भत्ता (Photo Source- Patrika File Photo)
Govt Employees DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर 2026 से मिलेगा। वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में DA की गणना, भुगतान और पात्र कर्मचारियों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा UGC और AICTE के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन (Special Pay) और व्यक्तिगत वेतन (Personal Pay) को शामिल नहीं किया जाएगा। आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते की राशि मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं मानी जाएगी। यानी DA की गणना के लिए निर्धारित मूल वेतन ही आधार होगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते का भुगतान इसी व्यवस्था के तहत किया जाएगा।
महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर वित्त विभाग ने राशि के पूर्णांकन यानी राउंडिंग ऑफ के नियम भी स्पष्ट किए हैं। इसके अनुसार - यदि महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि आती है, तो उसे अगले पूर्ण रुपये में शामिल किया जाएगा।
इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली DA की अंतिम राशि पूर्ण रुपये में निर्धारित की जाएगी।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश का लाभ केवल सामान्य शासकीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें UGC और AICTE के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कार्यभारित (Work-Charged) और आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी भी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर के पात्र होंगे। इससे इन श्रेणियों के कर्मचारियों को भी DA बढ़ोतरी का लाभ मिल सकेगा।
वित्त विभाग ने आदेश में भुगतान को लेकर बजट संबंधी शर्त भी रखी है। इसके मुताबिक, महंगाई भत्ते के रूप में किया जाने वाला कुल भुगतान संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी संबंधित विभागों को कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के दौरान अपने स्वीकृत बजट का ध्यान रखना होगा।
राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, बढ़ी हुई राशि का भुगतान नवंबर 2026 से देय होगा। इस आदेश के बाद अब कर्मचारियों को DA की गणना और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। वहीं, UGC, AICTE, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह आदेश महत्वपूर्ण है।
Updated on:
30 Oct 2026, 4:07 PM IST
Published on:
30 Oct 2026, 4:07 PM IST
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