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अब कागजों पर मंजूर नहीं होगी छुट्टी! छत्तीसगढ़ के इस विभाग ने लागू किया नया नियम

e-HRMS Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में छुट्टी के लिए अब कागजी आवेदन नहीं चलेगा। आकस्मिक और अर्जित अवकाश के लिए e-HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है।
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Government Employee Leave

छत्तीसगढ़ में छुट्टी लेने का तरीका बदला (Photo Source- Patrika File Photo)

Government Employee Leave: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब छुट्टी की मंजूरी के लिए कागजों पर आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आकस्मिक अवकाश से लेकर अर्जित अवकाश तक के लिए कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस (e-HRMS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।

Digital HRMS System: अब ऑनलाइन पोर्टल से करना होगा आवेदन

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, विभाग और उसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी तरह के अवकाश के लिए आवेदन निर्धारित ई-एचआरएमएस पोर्टल पर ही प्रस्तुत करना होगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद छुट्टी के लिए कागजी आवेदन देने की पुरानी प्रक्रिया की जगह डिजिटल प्रणाली काम करेगी। कर्मचारियों को आवेदन करने से लेकर अवकाश की स्वीकृति तक की प्रक्रिया के लिए निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था का पालन करना होगा।

आकस्मिक से अर्जित अवकाश तक लागू होगा नियम

नए निर्देश के दायरे में आकस्मिक अवकाश और अर्जित अवकाश सहित विभिन्न प्रकार की छुट्टियां शामिल हैं। यानी कर्मचारियों को अपनी जरूरत के अनुसार अवकाश लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा।विभाग का यह कदम छुट्टी से संबंधित प्रक्रिया को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे अवकाश आवेदनों और उनकी स्वीकृति से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से रखने में मदद मिल सकती है।

Casual Leave Application: फरवरी 2025 में लागू हुई थी e-HRMS प्रणाली

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सुशासन और पारदर्शी मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरवरी 2025 में ई-एचआरएमएस प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवरण और मानव संसाधन से जुड़े कामों को डिजिटल तरीके से संचालित करने की व्यवस्था की गई है। इसी डिजिटल व्यवस्था के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अवकाश प्रबंधन को भी ऑनलाइन किया गया है। अब छुट्टी से जुड़े आवेदनों और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया इसी पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी।

किन कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश?

यह आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय और उसके सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगा। संबंधित कर्मचारियों को छुट्टी के लिए आवेदन करते समय नई व्यवस्था का पालन करना होगा। ऐसे में विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वे अवकाश लेने से पहले ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें और विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें। नई व्यवस्था का उद्देश्य छुट्टी से जुड़े कामकाज को डिजिटल, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।