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छत्तीसगढ़ / भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस के तीन डीजी का प्रमोशन किया निरस्त

मोदी सरकार के गृह मंत्रालय से नहीं मिली थी सहमति आईपीएस संजय पिल्लै, आरके विज और निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता होंगे प्रभावित
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छत्तीसगढ़ / भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस के तीन डीजी का प्रमोशन किया निरस्त

छत्तीसगढ़ / भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस के तीन डीजी का प्रमोशन किया निरस्त

रायपुर. छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार (bhupesh sarkar) ने महानिदेशक स्तर के तीन पुलिस अफसरों की पदोन्नति को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में मंगलवार देररात हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला हुआ। इस आदेश के बाद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) 1988 बैच के तीन अधिकारी संजय पिल्लै, आरके विज और निलंबित अफसर मुकेश गुप्ता (IPS Mukesh Gupta) फिर से अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) रैंक पर पहुंच गए हैं।

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भाजपा सरकार ने दिया था प्रमोशन
पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले तत्कालीन भाजपा (BJP) सरकार ने आईपीएस संजय पिल्लै, आरके विज और मुकेश गुप्ता को प्रमोशन (promotion) दिया था। लेकिन मोदी सरकार (modi sarkar) ने इस प्रमोशन पर अपनी सहमति नहीं दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस (chhattisgarh police) में महानिदेशक के दो पद स्वीकृत हैं। छत्तीसगढ़ सरकार (chhattisgarh govt) केवल दो अधिकारियों को एक्स-कैडर प्रमोशन दे सकती है। भाजपा सरकार ने आईपीएस मुकेश गुप्ता के चक्कर में तीन अफसरों को प्रमोशन दे दिया। उस समय एएन उपाध्याय डीजीपी (DGP) थे, गिरिधारी नायक डीजी थे और डीएम अवस्थी (DM Awasthi) विशेष डीजी थे। बाद में एएन उपाध्याय को सरकार ने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया। अवस्थी डीजीपी (dgp dm awasthi) बने और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे वीके सिंह को डीजी पद दिया गया। मौजूदा समय में एएन उपाध्याय और गिरिधारी नायक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सरकार संजय पिल्लै और आरके विज को डीजी बनाने का प्रस्ताव भूपेश सरकार फिर से केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) को भेजेगी।

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[typography_font:18pt;" >पदोन्नति में भी मिलेगा बढ़े हुए आरक्षण का लाभ
सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 का भी अनुमोदन कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 में संशोधन कर पदोन्नति में अनुसूचित जातियों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण (reservation) देने का फैसला हो गया है।

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