
शिक्षकों की छुट्टी पर सख्ती (Photo Source- Patrika Create)
CG Teacher Leave Rules: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया में सख्ती की गई है। अब अवकाश के लिए ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश जारी कर छुट्टी के आवेदन से लेकर उसकी स्वीकृति तक की प्रक्रिया HRMIS पोर्टल के माध्यम से पूरी कराने को कहा है। इसके बाद शिक्षकों और कर्मचारियों को अवकाश लेने के लिए निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था का ही पालन करना होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को छुट्टी के लिए HRMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अवकाश की स्वीकृति से जुड़ी प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी। विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि निर्धारित व्यवस्था के तहत ही आवेदन स्वीकार किए जाएं और छुट्टी से संबंधित कार्रवाई की जाए।
DPI के संज्ञान में आया है कि ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू होने के बावजूद कुछ स्थानों पर अब भी ऑफलाइन माध्यम से छुट्टी के आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसी स्थिति को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन आवेदन के आधार पर अवकाश संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यानी शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी स्वीकृत कराने के लिए HRMIS पोर्टल का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इस निर्देश के बाद केवल कागजी आवेदन देकर छुट्टी की प्रक्रिया पूरी कराने की व्यवस्था मान्य नहीं रहेगी। संबंधित अधिकारियों को भी ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार ही अवकाश संबंधी कामकाज करना होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले ही ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसके तहत VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अब अवकाश आवेदन और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया को भी डिजिटल प्रणाली के तहत संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की उपस्थिति और छुट्टी से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। साथ ही, आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकेगी।
विभागीय निर्देशों के अनुसार, छुट्टी लेने से पहले शिक्षकों और कर्मचारियों को HRMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन और उसकी स्वीकृति से जुड़ी प्रक्रिया भी निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था के तहत पूरी करनी होगी। ऑफलाइन आवेदन के आधार पर अवकाश संबंधी कार्रवाई नहीं किए जाने के निर्देश के कारण कर्मचारियों को छुट्टी की योजना बनाते समय ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। ऐसे में जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों को शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस निर्देश का उद्देश्य अवकाश संबंधी प्रक्रिया को निर्धारित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संचालित करना है। अब छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में छुट्टी के आवेदन और स्वीकृति के लिए HRMIS पोर्टल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
Updated on:
24 Oct 2026, 2:32 PM IST
Published on:
24 Oct 2026, 2:32 PM IST
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