इस दौरान अधिकारियों ने समिति के पदाधिकारियों को तय समय के बाद पंडालों में डीजे, धुमाल या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाने का निर्देश दिया। इसके अलावा रोड में पूजा-पंडाल व स्वागत द्वार न लगाने, वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था कराने, तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजाने कहा गया।