राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 206 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि माह अक्टूबर, 2024 के वेतन का भुगतान दीपावली पर्व के दृष्टिगत दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये।