
Raipur Rape News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कैद और 6000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं पीड़िता किशोरी के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा की गई है। विशेष लोक अभियोजक यास्मिन बेगम ने बताया 16 वर्षीय किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ 20 मार्च 2022 को नवापारा बाजार जा रही थी। इसी दौरान तकेश्वर साहू (21साल) गोबरा नवापारा निवासी ने अपना नया मकान दिखाने के बहाने वहां दुष्कर्म किया।
शोरगुल मचाने पर स्थानीय लोगों के एकत्रित होने पर भाग निकला। घटना के बाद किशोरी ने परिजनों के साथ जाकर गोबरा नवापारा थाना में शिकायत की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद युवक को गिरफ्तार किया। वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान करवाए गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।
Published on:
15 Mar 2024 12:43 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
