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पत्नी ने कोर्ट में कहा – हां जज साहब! मेरे पति ने ही बाबूजी को तड़पा-तड़पाकर मारा डाला

छत्तीसगढ़ में एक एेसा मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ गवाही दी। कोर्ट ने पत्नी की गवाही पर पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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रायपुर

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Ashish Gupta

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Updated: 11 May 2018, 1:57 PM IST

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रायपुर/रायगढ़. छत्तीसगढ़ में एक एेसा मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ गवाही दी। कोर्ट ने पत्नी की गवाही पर पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पति पर अपने पिता की हत्या का आरोप है।

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दरअसल यह मामला रायगढ़ के कापू थाना क्षेत्र की है, जहां ठाकुर नगर जोबी में धान बेचने को लेकर हुए विवाद में पुत्र ने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना को आरोपी की पत्नी ने देखा था। रायगढ़ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे ने आरोपी की पत्नी के बयान पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा 500 रुपए का अर्थदंड लगाया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 अगस्त 2017 की दोपहर धान बेचने को लेकर राजू सिदार और उसके पिता ज्ञानसिंह सिदार के बीच विवाद हुआ था। राजू के अन्य भाइयों ने दोनों को समझाईश देकर मामले को शांत कराया था। थोड़ी देर बाद राजू के भाई किसी के दशकर्म कार्यक्रम में चले गए। इसी दौरान राजू और ज्ञानसिंह में फिर से विवाद हो गया।

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देखते-देखते दोनों में हाथापाई होने लगी। दोनों में हाथापाई होता देखकर राजू की पत्नी पहुंची। राजू ने अपनी पत्नी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंदकर पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंदाम देकर राजू बाहर चला गया। ज्ञानङ्क्षसह का छोटा बेटा जब घर पहुंचा तो राजू की पत्नी ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार किया था।