
रायसेन। मकानों के रेट हर दिन आसमान छू रहे हैं। जिससे हर किसी के लिए मकान खरीदना अब आसान नहीं रहा। आज के समय में मकान खरीदना सपनों को सच करने जैसा है। हर कोई अपने बजट के हिसाब से मकान की अच्छी लोकेशन ढ़ूढ़ने की कोशिश करता है।
जो मकान जितनी अच्छी लोकेशन पर है, उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा है। यदि आपका मकान, प्लॉट अथवा खेत भी किसी अस्पताल या फिर स्कूल या फिर सरकारी दफ्तर के नजदीक है, तो यह आपके लिए होगी खुशी की बात। क्योंकि इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी के भाव में बढा़ेत्तरी हो सकती है।
इस संबंध में मप्र शासन द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए बाजार मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत प्रावधान किए गए हैं। पहले केवल यह प्रावधान था कि यदि मकान रेलवे या बस स्टैंड मार्ग के पास जिला मुख्यालय से निकट है तो इसके दाम अधिक हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के मकान इन जगह पर नहीं है, उनके मकानों के दाम वैसे ही रहेंगे।
दरअसल नए वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी नए भाव लागू नहीं हो पाए हैं। क्योंकि मूल्यांकन समिति की बैठक ही नहीं हो पायी है।
मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन
मालूम हो कि मप्र सरकार ने मार्च महीने में यह सूचना जारी कर वर्ष 2017-18 की गाइड लाइन को ही अगले आदेश तक जारी रखने के निर्देश दिए थे। अब 11 अप्रैल 2018 को प्रॉपर्टी की गाइड लाइन जारी करने के लिए अब नए नियम आने लगे हैं। नई गाइड लाइन अब 1 जून 2018 से लागू करने की पूरी संभावना हैं।
3 समितियों का किया गया गठन
खास बात तो यह है कि गाइड लाइन तय करने के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है। इनमें उप मूल्यांकन समिति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में इस फैसले की कारवाई होगी और यह पटवारी, तहसीलदार द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर ही प्रस्तावित प्रॉपर्टी के दाम तय करेंगे।
Published on:
20 Apr 2018, 3:17 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.