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मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सहायक ग्रेड-२ को नियम विपरीत दे दी पदोन्नति, शिकायत

सहायक ग्रेड-१ में न कर सीधे बना दिया गया सहायक अधीक्षक

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मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सहायक ग्रेड-२ को नियम विपरीत दे दी पदोन्नति, शिकायत

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सहायक ग्रेड-२ को नियम विपरीत दे दी पदोन्नति, शिकायत

राजनांदगांव. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लॉकडाउन के बीच नियम विपरीत विभागीय पदोन्नति देने का मामला सामने आया है। मामले में आपत्ति दर्ज करते हुए स्वास्थ्य एवं बहु उद्देश्यीय कर्मचारी संघ ने इसकी शिकायत मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. रेणुका गहिने से करते हुए शासन के नियमों को दरकिनार कर मनमानी करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत की कॉपी शासन व स्वास्थ्य सचिव को भी भेजी गई है।
मिली जानकारी अनुसार अधीक्षक द्वारा २५ मार्च २०२० को जारी आदेश जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति के अनुसार लखनलाल गढ़पाले सहायक ग्रेड-२ की पदोन्नति कार्यालय अधीक्षक के पद पर की गई है, जो कि नियम विपरीत और अधीक्षक के अधिकारी क्षेत्र के बाहर है।
डीन को सौंप गए ज्ञापन में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र २१ सितंबर २०११ में लिपकीय भर्ती नियम छग चिकित्सा शिक्षा प्रकाशित किया गया है, जिसमें सहायक ग्रेड-२ एवं उच्च पद की नियुक्ति संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा किया जाना स्पष्ट दर्शित है। ऐसी स्थिति में अधीक्षक द्वारा सहायक ग्रेड-२ से अन्य उच्च पद पर पदोन्नति आदेश गलत है। इस मामले की जांच कर शासन के नियमों के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मामले में स्वास्थ्य एवं बहुउद्देश्यीय कर्मचारी संघ के सलाहकार का कहना है कि इस तरह नियम विपरीत पदोन्नति देना गलत है। मामले की शिकायत कर डीन से कार्रवाई की मांग की गई है। इस तरह अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी।

मामले में मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव की डीन डॉ. रेणुका गहिने का कहना है कि नियम विपरीत पदोन्नति नहीं की गई। कोई भी कार्य नियम विपरीत नहीं किया जा रहा है। शिकायत निराधार है। कोई भ्रामक जानकारी दे रहा है।

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