बाल विवाह नहीं कराने का लिया शपथ-पत्र
समिति अध्यक्ष कोमल पालीवाल ने बताया कि बालिका के परिवार में पुनर्वास प्रक्रिया के लिए समिति ने बालिका के पिता के बयान लिए एवं पूरे प्रकरण की जांच की। परिवारजन की उपस्थिति में समिति ने पिता को बालिका के 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा व स्वास्थ्य पूर्ण जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया। बालिका का बाल विवाह नहीं कराने का भी शपथ-पत्र लिया गया। इस दौरान अध्यक्ष कोमल पालीवाल, सदस्य बहादुर सिंह चारण, हरजेन्द्र चौधरी, सीमा डागलिया, रेखा गुर्जर, विकास विजयवर्गीय, मोना नन्दवाना, सुनीता खटीक, जगदीश सोनी, जितेन्द्र कुमार रेगर, नरेश मीणा आदि मौजूद थे।