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रतलाम। पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आवेदन भरने से पहले अपने दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर लें। मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग और आवेदन में दर्ज नाम अलग है, पिता के नाम में अंतर है या जन्मतिथि दस्तावेजों से मेल नहीं खाती, तो यह छोटी-सी चूक पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। फर्जी पासपोर्ट के मामले सामने आने के बाद दस्तावेजों की जांच को लेकर सतर्कता बढ़ने के बीच आवेदकों के लिए सही जानकारी दर्ज करना और भी जरूरी हो गया है।
रतलाम के पासपोर्ट सेवा केंद्र पर प्रतिदिन 75 से 80 आवेदन पहुंच रहे हैं। यहां अपॉइंटमेंट के लिए दो से तीन दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में आवेदन में गलती होने पर प्रक्रिया दोबारा पूरी करने की नौबत आ सकती है। इससे न केवल समय बढ़ेगा, बल्कि दस्तावेजों में सुधार कराने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन आवेदन से लेकर केंद्र पर दस्तावेजों के सत्यापन तक हर चरण में सावधानी बरतना जरूरी है।
पासपोर्ट आवेदन में दर्ज जानकारी का संबंधित दस्तावेजों से मेल खाना आवश्यक है। कई बार आवेदक जल्दबाजी में ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जमा करने से पहले जानकारी का मिलान नहीं करते। इसके कारण आवेदन में त्रुटियां रह जाती हैं। मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग अलग होना, पिता के नाम में अंतर मिलना, जन्मतिथि का प्रमाणपत्रों से मेल नहीं खाना या पते की जानकारी में गड़बड़ी होने पर सत्यापन के दौरान परेशानी आ सकती है। ऐसी स्थिति में संबंधित त्रुटि को दूर करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। इससे आवेदन के निस्तारण में देरी होने की आशंका रहती है। आवेदकों को चाहिए कि फॉर्म भरते समय नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पते की जानकारी अपने प्रमाणपत्रों के अनुसार ही दर्ज करें। यदि अलग-अलग दस्तावेजों में जानकारी अलग है, तो आवेदन जमा करने से पहले संबंधित रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट कर लें।
पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी भरने के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जरूरी विवरण दर्ज करने होते हैं। इसके बाद उपलब्ध विकल्पों के अनुसार पासपोर्ट सेवा केंद्र का चयन कर निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। अपॉइंटमेंट की तारीख मिलने पर उसकी पुष्टि से संबंधित पत्र और नंबर सुरक्षित रखना चाहिए। निर्धारित दिन आवेदक को मूल दस्तावेजों और पहचान से जुड़े जरूरी प्रमाणों के साथ केंद्र पहुंचना होता है। वहां आवेदन में दर्ज जानकारी और प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान किया जाता है। इसलिए केवल ऑनलाइन फॉर्म भर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें दी गई जानकारी का सही होना भी जरूरी है।
संभागीय डाकघर अधीक्षक राजेश कुमावत ने बताया कि पासपोर्ट आवेदन में नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, जन्मतिथि और पता संबंधित दस्तावेजों के अनुरूप ही दर्ज करना चाहिए। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों का मिलान कर लेना चाहिए, ताकि किसी त्रुटि के कारण प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। आवेदकों के लिए जरूरी है कि वे फॉर्म भरने में जल्दबाजी न करें और प्रत्येक जानकारी को ध्यान से जांचें। दस्तावेजों में एकरूपता रखने और मूल प्रमाणपत्र साथ ले जाने से सत्यापन के दौरान होने वाली परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है।
Updated on:
26 Oct 2026, 10:42 PM IST
Published on:
26 Oct 2026, 10:40 PM IST
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