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ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली बहूं को कोर्ट ने क्यो भेजा जेल पढ़े…

- बाजना में वर्ष 2005 का मामला  
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रतलाम

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Virendra Singh Rathore

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Updated: 1 Aug 2018, 1:01 PM IST

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ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली बहूं को कोर्ट ने क्यो भेजा जेल पढ़े...

रतलाम।

अपर सत्र विशेष न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट ने ससुर पर दुष्कर्म का का झूठा आरोप लगाने वाली बहू के मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए झूठे साक्ष्य पेश करने के आरोप में तीन साल कारावास व तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा मंगलवार को सुनाई है। वहीं न्यायाधीश ने तर्क दिया कि पिता तुल्य ससुर पर बलात्संग जैसे जघन्य एवं घृणास्पद अपराध का मिथ्या आरोप लगाकर उसके विरूद्ध कार्रवाई संस्थित कार्रवाई है।

लोक अभियोजक सुभाष जैन ने बताया कि बाजना के चंद्रगढ़ निवासी गंगाबाई पति नारायण उम्र 35 वर्ष ने गरेटी निवासी ससुर कमजी पिता वेस्ता के खिलाफ १२ अप्रेल २००५ को बलात्संग के आशय से मुंह अतिचार करने, बलात्संग करने जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज कराया था। लेकिन अंत में वह कोर्ट में फैसले के दौरान वह अपने बयान से मुकर गई और ससुर कमजी द्वारा उसके दहेज का सामान और मकान अलग से रहने नहीं देने की बात को लेकर उसने झूठा मिथ्या आरोप कोर्ट में स्वीकार किया था। जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी ससुर कमजी को 17 अक्टूबर 2006 को दोषमुक्त कर दिया था। तत्कालीन एडीजे मुद्गल ने झूठे साक्ष्य कोर्ट में पेश करने के आरोप में कोर्ट के पर्वतन लिपिक को सीजेएम कोर्ट में धारा 211 के तहत परिवाद पेश कर प्रकरण दर्ज के आदेश दिए थे। सीजेएम कोर्ट में प्रवर्तन लिपिक जितेंद्र जोशी ने परिवाद 20 नवंबर 2006 को पेश किया था। जिसके आधार पर मामले में बुधवार को तत्कालीन न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने आरोपी महिला को तीन साल कारावा व तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मारपीट के मामले में आरोपी को एक साल की सजा

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संचिता भदकारिया की कोर्ट ने मारपीट के मामलें में तीन आरोपियों को एक वर्ष सश्रम कारावास की मंगलवार को सजा सुनाई है। एडीओपी गौतम परमार ने बताया कि बिलपांक थाने में 12 अक्टूबर 2012 को साढे तीन बजे सुजान सिंह ट्रेक्टर से खेत में जुताई कर रहा था। सेडे को नुकसान होने पर पड़ौसी खेत मालिक सुरपाल सिंहह पिता रामसिंह ने रोका तो सुजान के बेटे लाल सिंह और मेहरबान सिंह ने गाली-गलोज शुरू कर दी। मेहरबान सिंह ने सुरपाल की मां गोपाल बाई को लकड़ी से बाई भुजा, दाहिनी जांघ पर और भाई दातार सिंह समझाने गया तो सुजान और लाल सिंह ने लाठी से मारपीट की है। सुरपाल के कमर व पीठ तथा दातार के दाहिने पैर और सिर पर चोट आई थी। बहन रूपा ने बीच-बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की थी, उसके सिर और पु_े पर चोट आई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट में प्रकरण दर्ज किया था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 325 के तहत एक साल कारावास व एक हजार जुर्माना, धारा 323 में छह माह व एक हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

पतंग की डोर से बाइक चालक का कटा गला

औद्योगिक थाना क्षेत्र के शिवशंकर कॉलोनी में पतंग की डोर से बाइक चालक का गला कटने का मामला मंगलवार शाम करीब पांच बजे सामने आया है। घायल युवक को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि शिवशंकर कॉलोनी निवासी दीपक पिता रमेश अहिरवार उम्र 22 साल ने बताया कि वह और उसके जीजाजी जगदीश अहिरवार दोनों माल गोदाम से काम कर घर बाइक से लौट रहे थे। बाइक वह स्वयं चला रहा था। इसी दौरान शिवशंकर कॉलोनी के पास पतंग की डोर उसके गले में उलझ गई। चलती बाइक से डोर खींचने पर गला कट गया। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।