
Sharab
रतलाम. मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में जहां शराब की दुकानें खुल गई है, वहीं रतलाम में शराब की दुकानें 7 मई से खुलेगी या नहीं यह तय नहीं है। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे 5 व 6 मई को शराब दुकान को बंद रखा जाए। इन सब के बीच मामला 25 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर चला गया। अब बुधवार शाम को कलेक्टर की होने वाली बैठक में तय होगा कि 7 मई से रतलाम में शराब की दुकानें खुलेगी या नहीं।
शहर व जिले में अनेक शराब की दुकानें है। इसमे देशी व विदेशी के साथ वाइन शॉप भी शामिल है। रतलाम में फिलहाल सभी प्रकार की दुकानें बंद है। पहले इनको 5 मई को खोलने की बात हुई थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद इसको खोलने के निर्णय को दो दिन आगे बढ़ा दिया गया। अब 7 मई को भी खुलेगी या नहीं, इसको लेकर फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया है।
25 प्रतिशत शुल्क का विरोध
एक बडे़ शराब कारोबारी ने बताया कि असल में जबलपुर में मंगलवार को याचिका ठेकेदारों ने लगाई है। इसमे ठेकेदार पर 25 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क बढ़ाकर थोपा गया है, इसका विरोध किया गया है। इसके लिए सरकार को नोटिस जारी हुआ है व दो सप्ताह का समय जवाब देने को तय किया गया है। सरकार के जवाब के बाद ही यह तय होगा कि लाइसेंस शुल्क जो २५ प्रतिशत थोपा गया है वो सही है या गलत है। इन सब के बीच अन्य कई प्रकार की शर्ते भी है जिनका पालन करने के बाद ही शराब की दुकान खुल पाएगी।
इन शर्तो का पालन
असल में जिस तरह से सब्जी व किराना दुकानों पर गोल घेरा बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करके सामान खरीदा गया उसी तरह से शराब की बिक्री की जाएगी। इसमे अन्य शहरों में जिस तरह से भीड़ शराब लेने के लिए उमड़ी है वो नजारे नहीं हो इसका ध्यान रखा जाएगा। इसलिए शराब की दुकान पर सैनिटाईजर होना, मास्क होना सहित अन्य कई कडे़ नियम का पालन कोरोना वायरस के संक्रमण को बढऩे से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पालन करना होगा। फिलहाल एक प्रशासनीक अधिकारी के अनुसार बुधवार शाम को तय होगा कि रतलाम में शराब की दुकान गुरुवार से खुलेगी या नहीं।
Published on:
06 May 2020 12:46 pm
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