
दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी के खिलाफ पहले चेयरमैन रहते हुए जलकल विभाग में लाखों रुपए के घोटाले सामने आए थे, जिसमें अदालत ने आरोपी पालिका अध्यक्ष को 16 मार्च तक अदालत में पेश न होने पर कुर्की किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2004 में नगर पालिका परिषद के जलकल विभाग द्वारा 'इमरान पंप स्टोर' को गलत तरीके से भुगतान किया गया था, जिस मामले में शासन द्वारा तत्कालीन पालिका अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी के खिलाफ जांच के आदेश SDM देवबंद को दिए गए थे। जांच में लाखों रुपए का घोटाला साबित होने के बाद पुलिस ने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। अदालत में पेश न होने के चलते कोर्ट ने पालिकाध्यक्ष को कई बार समन भी भेजा। सितंबर 2017 में इस मामले में पालिका अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी द्वारा हाईकोर्ट से स्टे लेने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया था।
इसके बाद हाईकोर्ट ने पालिकाध्यक्ष को कोर्ट में पेश होने के लिए 45 दिन का समय दिया था, मगर उसके बाद भी पालिकाध्यक्ष कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके बाद शुक्रवार को सहारनपुर की जिला अदालत ने पूरे मामले में पालिका अध्यक्ष के खिलाफ 82/83 की कार्रवाई करते हुए 16 मार्च तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक नगर पालिका अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी निर्धारित तारीख 16 मार्च तक अगर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अदालत से कुर्की का आदेश आते ही पालिका अध्यक्ष के खेमे में हड़कंप मच गया है।
Published on:
10 Mar 2018 07:19 pm
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