
Dalit prevented from procession, increased dispute after stone peltin
शाजापुर। समीपस्थ ग्राम कांजा में शुक्रवार देर रात निकल रही दलित समाज के युवक की बारात को गांव के ही अन्य लोगों ने रुकवा दिया। ऐसे में यहां कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और पथराव शुरु हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दोनों ओर से लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। देर रात करीब 1 बजे दलित समाज दर्जनों लोग कोतवाली पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। कोतवाली पहुंचने वालो में दलित समाज की महिलाएं, पुरुष व बच्चे भी शामिल रहे।
पथराव के तीन आरोपी और पकड़ाए
शाजापुर ञ्च पत्रिका. जिला मुख्यालय से ८ किमी दूर ग्राम खेड़ा पहाड़ में जांच के लिए पहुंची पुलिस पर हुए पथराव के मामले में शुक्रवार को तीन और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। मामले में अब तक १० आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सात लोगों को जेल भेजा गया है। पुलिस ने ग्राम खेड़ा पहाड़ में पुलिस पर हुए पथराव में १६ नामजद और १० अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक मामले में शुक्रवार को भी आरोपियों की धड़पकड़ की गई। जिसमें जयराम पिता परशु बंजारा निवासी खेड़ा पहाड़, सुरेश पिता तेजसिंह बंजारा निवासी खेड़ा पहाड़ और राजेंद्र पिता गुलाब बंजारा को शुक्रवार शाम गिरफ्तार किया है। जिन्हेंं शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। इसके पूर्व पकड़े गए ७ आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट से जेल भेजा गया है।
छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास व अर्थदंड
शाजापुर. विशेष न्यायाधीश संजीवकुमार सरैया ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक गिरधारीलाल देवतवाल ने बताया कि सोनसिंह (58 ) पिता प्रेमसिंह मेवाड़ा निवासी भैंसरोद गांव में ही रहने वाली विवाहिता के साथ कई दिनों तक छेड़छाड़ कर रहा था। 18 जून 2016 को उक्त विवाहिता शौच के लिए जा रही थी तो आरोपी ने सोनसिंह ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला के चिल्लाने पर सोनसिंह उसे किसी को भी बताने पर जान से मारने की धौंस देकर फरार हो गया। महिला ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद सलसलाई थाने पर पीडि़ता ने सोनसिंह की शिकायत की।पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद प्रकरण को कोर्ट में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश सरैया ने आरोपी सोनसिंह को दो वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर में तीन माह का सश्रम कैद अलग से भुगताया जाएगा।
Published on:
28 Apr 2018 01:19 am
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