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नाबालिग लड़की को अगवा करने व दुष्कर्म मामले में मां-बेटे को 10-10 साल की सजा

लगभग 20 माह पूर्व नाबालिग को अगवा करने व दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी मां बेटे को 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया।

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शुजालपुर. द्वितीय अपर सत्र न्यायालय शुजालपुर ने सिटी क्षेत्र में लगभग 20 माह पूर्व नाबालिग को अगवा करने व दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी मां बेटे को 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया। अभिभाषक हिम्मतसिंह परमार ने बताया 5 अप्रैल 2016 को दिलशाद उर्फ दिल्लू पिता शम्मी खां निवासी जयहिंद टॉकीज के पास शुजालपुर सिटी समीप में ही रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग को ले गया था। इस पर पुलिस थाना शुजालपुर में नाबालिग मां की शिकायत पर दिलशाद तथा उसकी मां ईसरत बी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया था।

घटना के 6 दिन बाद पुलिस ने पीडि़ता को भोपाल ले जाते हुए ढाबला जोड़ के समीप बरामद किया गया। नाबालिग के कथनों के उपरांत पुलिस ने प्रकरण में धारा 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम का इजाफा कर चालान न्यायालय में पेश किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर दिव्यांगना जोशी पांडे ने प्रकरण में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के बाद आरोपी दिलाशद उर्फ दिल्लू को धारा 363 में पांच वर्ष का कारावास तथा एक हजार अर्थदंड, धारा 366 में सात वर्ष का कारावास व एक हजार अर्थ दंड तथा धारा 376 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत 10 वर्ष का कारावास व 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

मां को भी माना दोषी
जांच में यह तथ्य सामने आए थे कि आरोपी दिलाशद की मां ईसरत बी ने भी लड़की को अगवा करने में सहयोगी भूमिका अदा की थी। पुलिस ने ईसरत बी को भी आरोपी बनाया था। साथ ही इस बात की भी पुष्टिï हुई थी कि ईसरत बी ने नाबालिग लड़की की मां को शादी करने के लिए जोर देते हुए लड़की भगवाने की धमकी दी थी। घटना की रात को जब नाबालिक को ले जाया गया तब भी आरोपी ईसरत बी दरवाजे पर खड़ी थी।

डेढ़ वर्ष पूर्व आंबा माता मंदिर में हुई चोरी के दो आरोपी धराए
बड़ौद. आंबा स्थित आंबा माता मंदिर में अप्रैल 2016 में हुई चोरी के दो आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। वारदात में भगवान के आभूषण व दानपेटी चोरी हो गई थी। घटना के 18 माह बाद पुलिस के हाथ दो आरोपी लगे। इन्होंने चोरी करना कबूल कर लिया है।

पुलिस के अनुसार कुछ दिन पूर्व राजस्थान पुलिस ने आकाशनाथ पिता मि_ूनाथ निवासी चारोलिया निंबाहेड़ा एवं हरिसिंह उर्फ गुल्लूनाथ निवासी रामाखेड़ी, सीतामउ जिला मंदसौर को मंदिर में चोरी के आरोप में पकड़ा था। ये झालावाड़ जेल में बंद थे। बड़ौद पुलिस शंका के आधार पर दोनों को जेल से तीन दिन के रिमांड पर लाई व पूछताछ की। इसमें दोनों ने आंबा माता मंदिर चोरी को अंजाम देना स्वीकारा। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर चोरी गए माल को बरामद करने का प्रयास कर रही है। आरोपियों को पुलिस ने पुन: झालावाड़ जेल में भेज दिया है। मामले में जांच की जा रही है।