
सोनभद्र कोर्ट ने पिता को सुनाई उम्रकैद
Sonbhadra Crime News: यूपी के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने अपने सगी बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में पीड़िता के मामा ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, कोन थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के मामा ने चोपन थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी भांजी के साथ उसके बहनोई ने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म के बाद उसकी भांजी गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की मां का देहांत पहले ही हो चुका है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही अर्थदंड न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड में से 1.20 लाख रुपए की धनराशि पीड़िता को मिलेंगे।
दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी और उसके पेट में 7 माह का बच्चा पल रहा था। हालांकि, कोर्ट से गर्भपात करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद पीड़िता ने जनवरी में अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी देखभाल बाल कल्याण समिति कर रही है। पीड़िता के बच्चे का डीएनए टेस्ट करने के बाद पीड़िता के पिता पर आरोप सिद्ध हुआ और कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।
Published on:
13 Feb 2026 09:09 am
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