8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चेक बाउंस होने पर ठेकेदार को एक साल की सजा

- हड्डारोड़ी ठेकेदार ने दिया था नगर परिषद को दिया था चेक
2 min read
Google source verification
demo pic

demo pic

- हड्डारोड़ी ठेकेदार ने दिया था नगर परिषद को दिया था चेक
श्रीगंगानगर.

चेक बाउंस होने पर अदालत ने एक ठेकेदार को एक साल कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। नगर परिषद प्रशासन को भुगतान के एवज में ठेकेदार ने जो चेक दिया वह बाउंस हो गया, अब आरोपित ठेकेदार को अदालत ने एक साल कारावास व पांच लाख दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि का भुगतान नगर परिषद प्रशासन को देने के आदेश किए हैं। यह निर्णय एनआईएक्ट मामलों की विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या एक ने सुनाया।

Video : वारदातों को लेकर पुलिस ने खंगाले शहर के छात्रावास

यह है मामला

परिषद के अधिवक्ता प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि ठेकेदार महेंद्र पाल पुत्र ओमप्रकाश सोहंग ने एक अप्रेल 2005 से 31 मार्च 2006 तक अवधि के लिए श्रीगंगानगर शहर के क्षेत्राधिकार में मृत पशुओं की हड्डियों व खाल की नीलामी उच्चतम बोली राशि 4 लाख 77 हजार रुपए की बोली लगाकर नगर परिषद से ठेका लिया था। इस ठेकेदार ने ठेका राशि के एवज में 16 मार्च 2006 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एक चेक नगर परिषद आयुक्त को दिया।

सड़क के घुमाव ने डाला चक्कर में, नहीं हो पा रही भूमि अवाप्ति

हवा में घुली बर्फ, पूरे दिन चला कंपकंपी का दौर

अगले दिन यह चेक संबंधित बैंक खाते में धनाभाव के कारण अनादिरत हो गया। । इस पर नगर परिषद आयुक्त की ओर से अदालत में परिवाद दायर किया गया। अदालत ने आरोपित ठेकेदार को एनआई एक्ट की धारा 138 में दोषी मानते हुए एक साल कारावास व पांच लाख दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

जश्न की खुशी दूसरे दिन ही गायब, आम आदमी ने प्रदर्शनी से बनाई दूरी

Video : तेज गति के वाहनों पर कार्रवाई से बीस फीसदी कम हुआ मौत का आंकड़ा

आरयूबी की लीकेज ठीक कराने की बजाय चित्रकारी की नौटंकी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग