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CG News: RTE के नियमों का उल्लंघन, इस स्कूल की समाप्त हुई मान्यता, जिला प्रशासन ने की ये अपील

CG News: सत्र 2025-26 में किंग्स पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों का एडमिशन निकटवर्ती किसी अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में करवाएं।
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सुकमा

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Laxmi Vishwakarma

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Updated: 16 Apr 2025, 10:45 AM IST

CG News: RTE के नियमों का उल्लंघन, इस स्कूल की समाप्त हुई मान्यता, जिला प्रशासन ने की ये अपील

CG News: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने किंग्स पब्लिक स्कूल, गादीरास की मान्यता समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर की गई है। इसके लेकर पत्रिका ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। जिसे संज्ञान में लेकर यह कार्यवाही की गई।

CG News: बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर शिक्षा विभाग की सख्ती

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त विद्यालय नियम 16(1)(ग) के अंतर्गत निर्धारित शैक्षणिक और संरचनात्मक मानकों को पूरा करने में विफल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी, सुकमा ने पत्र क्रमांक 3864/जी.शि.अ./स्था-2/मान्यता/2024-25, 16 जनवरी 2025 के माध्यम से विद्यालय के अध्यक्ष को यह सूचना पहले ही दे दी गई थी।

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सत्र 2025-26 में किंग्स पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों का एडमिशन निकटवर्ती किसी अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में करवाएं। इस संबंध में संकुल प्राचार्य, संकुल समन्वयक एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुकमा को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने की अपील

CG News: जिला प्रशासन ने बच्चों की पठन-पाठन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए, इसके लिए पालकों से समय पर अन्य विद्यालय में नामांकन कराने का अनुरोध किया है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो और उन्हें समुचित शैक्षणिक वातावरण मिल सके।