26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

आदेश की पालना नही करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिग्गजों को अवमानना का नोटिस थमा दो सप्ताह में मांगा जवाब

न्यायालय ने अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिए दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

टोंक

•

image

Pawan Kumar Sharma

•

Updated: 29 Nov 2017, 7:29 AM IST

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अदालती अवमानना के नोटिस जारी किए हैं।

टोंक. अदालती आदेश के बावजूद महिला शिक्षिक के वरिष्ठता क्रमांक सही नहीं करने व पदोन्नति से वंचित करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय अदालती अवमानना के नोटिस जारी किए हैं।

टोंक. अदालती आदेश के बावजूद महिला शिक्षिक के वरिष्ठता क्रमांक सही नहीं करने व पदोन्नति से वंचित करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव नरेशपाल गंगवार, शिक्षा निदेशक नथमल डडेल, उपनिदेशक सीताराम गर्ग, टोंक जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक मनमोहन शर्मा और प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी शंकरलाल जाट को अदालती अवमानना के नोटिस जारी किए हैं।

उनसे दो सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश टोंक के बमोर में कार्यरत शिक्षिका चित्रलेखा मधु की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिए दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।


इसमें बताया कि प्रार्थिया की याचिका पर उच्च न्यायालय ने गत 31 जुलाई को आदेश देकर पक्षकारों को दो माह में प्रार्थिया के वरिष्ठता क्रमांक सही करने और पदोन्नति के आदेश दिए थे। इसके बावजूद विभाग ने आदेश जारी नही किए।

इधर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और चालक भर्ती-2017 में अधिकतम आयु सीमा पार करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने सोमवार को राहत दी है।


इसके मुताबिक याचिकाकर्ताओं के ऑफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने के साथ उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे इस बारे में अभ्यावेदन सरकार को दे तथा सरकार की ओर से नियमानुसार निस्तारण करें।

न्यायाधीश अशोक कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश टोंक जिला निवासी कुलदीप सांसी और अन्य की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिए दायर की गई याचिका का निस्तारण करते हुए हैं।


गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल और चालक के करीब पांच हजार पदों के लिए आवेदन मांगे है तथा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर है।

निगम देगा जुर्माना व ब्याज में छूट
देवली. जयपुर डिस्कॉम की ओर से 31 मार्च 2016 से पहले काटे गए बिजली के कनेक्शनों को फिर से जुड़वाया जा सकता है। सहायक अभियंता दिनेश कुमार जैन ने बताया कि इसके लिए सम्बन्धित उपभोक्ता को बिजली के बिल की राशि एक साथ जमा करानी होगी। डिस्कॉम की ओर से उसे ब्याज व पेनल्टी राशि में छूट दी जाएगी। यह लाभ घरेलू व कृषि कनेक्शनों पर ही दिया जाएगा।