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उज्जैन की शाही मस्जिद कमेटी को इंदौर हाईकोर्ट से झटका, जारी रहेगा सड़क चौड़ीकरण

Ujjain Shahi Masjid : उज्जैन शाही मस्जिद के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शाही मस्जिद कमेटी की याचिका कोखारिज कर दिया है। सिंहस्थ 2028 को लेकर रोड चोड़ीकरण का काम किया जा रहा है।
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Ujjain Shahi Masjid

उज्जैन शाही मस्जिद का दृष्य (फोटो सोर्स: ANI)

Ujjain News :मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर शहर के कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम जारी रहेगा। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से शाही मस्जिद कमेटी द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। इधर, मामले में मस्जिद कमेटी की ओर से खुद ही मस्जिद का संबंधित हिस्सा तोड़ना शुरु कर दिया गया है।

बता दें कि, हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई में दखल देने से इंकार कर दिया है। साथ ही, शाही मस्जिद के सड़क की जद में आने वाले हिस्से को हटाने के फैसले को सही ठहराया है। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, मामले में पूरी मस्जिद गिराने का आदेश नहीं है, बल्कि सिर्फ सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे हिस्से को हटाने की बात कही गई है।

सड़क चौड़ीकरण का काम शुरु कर सकता है प्रशासन

इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उज्जैन शाही मस्जिद कमेटी की अपील खारिज करते हुए प्रशासन को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत मस्जिद के सड़क चोड़ीकरण वाले हिस्से को तोड़ने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से इंनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जिला प्रशासन अब सड़क चौड़ीकरण के काम को आगे बढ़ाते हुए मस्जिद के हिस्से को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

कमेटी ने दायर की थी अपील

बता दें कि, मामले में विवाद गहराता देख शाही मस्जिद कमेटी की ओर से निचली अदालत या संबंधित प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें मस्जिद के हिस्से को तोड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट की डबल बेंच ने दोनों पक्षों के तर्क जानने के बाद कमेटी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।

प्रशासन की कार्रवाई का रास्ता साफ

मामले में कोर्ट की ओर से अपनाए गए इस कड़े रुख के बाद स्थानीय प्रशासन के सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मस्जिद के सड़क चौड़ीकरण को प्रभावित करने वाले हिस्से को हटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा इस आदेश पर रोक लगाने से इंकार किए जाने के बाद अब प्रशासन की निर्धारित योजना के तहत कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

शहर काजी की अपील

इस मामले में उज्जैन शहर काजी खलीक-उर-रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि, मस्जिद का मामला रात में ही आपसी सहमति से सुलझ गया था। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसके लिए किसी को वहां जाने की जरूरत है। उन्होंने सभी से अपील की है कि, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और अफवाहों के चलते घर से बाहर निकलकर गैरजरूरी तौर पर मौके पर न जाएं।'