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बाल विवाह करने पर दो वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपए का होगा जुर्माना

जलाभिषेक अभियान की हुई कार्यशाला

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Child marriage will be punished for two years and fine of one lakh rup

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उमरिया. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नवीत धुर्वेे ने बताया कि जल अभिषेक अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला एवं जल संसद का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इसमे सभी जनप्रतिनिधि, विभाग एवं ग्रामीण जनों की सहभागिता से कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नवीत धुर्वे, सीईओ करकेली, जनपद अध्यक्ष करकली, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जिला आबकारी अधिकारी सहित मनरेगा एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बाल विवाह रोकना या इसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानूनप्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी है, इसलिए यह अवश्य सोचें कि कहीं आप 18 वर्ष से कम उम्र की लाडली बिटिया का विवाह करके उसकी जिदंगी अनजाने जोखिम में डालने तो नहीं जा रहे हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में दण्ड प्रावधान के अंतर्गत बालिका की आयु 18 वर्ष और बालक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इस अधिनियम से संबंधित प्रकरण की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय सक्षम न्यायालय है तथा बाल विवाह किये जाने पर दो वर्ष के कारावास, एक लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
उमरिया. महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित लाडो अभियान के तहत अक्षय तृतीया और विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले मे सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर, बैंडवाला, घोड़ीवाला, ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग प्रेस के प्रबंधक, ब्यूटी पार्लर, संचालक मंगल भवन और अन्य संबंधितों से कलेक्टर माल सिंह ने अपील की है कि वे किसी विवाह या समारोह में शामिल होने से पहले यह अवश्य देख लें कि कहीं वो बाल विवाह तो नहीं है। यदि बाल विवाह हो तो इसे रोकने में शासन को सहयोग प्रदान करें। उन्होंने सभी विभागों को भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।