
Transport Department Duplicate RC
Duplicate RC: उत्तर प्रदेश में वाहन स्वामियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब डुप्लीकेट आरसी, डुप्लीकेट डीएल समेत नौ महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, परिवहन विभाग ने इन सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आम जनता को बड़ी सहूलियत मिलेगी। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने इस सुविधा को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है, जिससे वाहन स्वामी अब घर बैठे ही अपने कार्य आसानी से निपटा सकेंगे।
परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों को एक सर्कुलर के माध्यम से निर्देशित किया है कि इन नौ सेवाओं को तुरंत ऑनलाइन कर दिया जाए। इन सेवाओं को ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के जरिए संचालित किया जाएगा। यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ई-गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे सरकारी सेवाएं नागरिकों की पहुंच में हों और उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिले। उन्होंने बताया कि नागरिकों हर प्रकार की अच्छी सुविधा के लिए परिवहन विभाग तैयार रहता हैं। ऑनलाइन सेवाएं कैसे लाभप्रद हैं इसकी जानकारी दी जा रही हैं बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आरटीओ कार्यालय आकर प्राप्त की जा सकती हैं।
अब वाहन स्वामी निम्नलिखित नौ सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की बजाय घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
.डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
.विशेष परमिट
.आरसी विवरण
.डुप्लीकेट परमिट
.डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट
.डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
.डीएल में पता परिवर्तन
.डीएल प्रतिस्थापन
.डीएल एक्सट्रैक्ट
यह सभी सेवाएं अब आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी की जा सकेंगी। इससे पहले भी लर्निंग डीएल, स्थायी पंजीकरण, और लाइसेंस या वाहन से संबंधित मोबाइल नंबर अपडेट का काम ऑनलाइन किया जा चुका है। अब इन नौ सेवाओं के भी ऑनलाइन होने से आरटीओ से जुड़ी जटिलताओं में कमी आएगी और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "डिजिटल इंडिया" अभियान के अंतर्गत ई-गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी लाइनों और आरटीओ कार्यालयों की दौड़ से छुटकारा मिल सके। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से फेसलेस सेवाएं न केवल समय की बचत करेंगी, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी अंकुश लगाएंगी।
परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने कहा, “इन नौ सेवाओं को फेसलेस करने से प्रदेश के लाखों वाहन स्वामियों को फायदा होगा। अब उन्हें आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, और वे अपने घर से ही यह सभी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी।”
आवेदक इन सेवाओं के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उनकी पहचान सत्यापित होगी, जिसके बाद संबंधित सेवा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बार आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, आवेदकों को सेवाओं से संबंधित दस्तावेज़ उनके पते पर भेज दिए जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित सेवा सुनिश्चित होती है।
अब तक वाहन स्वामियों को डुप्लीकेट आरसी, डीएल में पता परिवर्तन या डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आरटीओ कार्यालय का दौरा करना पड़ता था, जिसमें समय और ऊर्जा की बर्बादी होती थी। इन सेवाओं के फेसलेस होने से यह सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। वाहन स्वामी अब घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और उन्हें केवल ऑनलाइन आवेदन और आधार प्रमाणीकरण करना होगा।
परिवहन विभाग ने जिन नौ सेवाओं को ऑनलाइन किया है, वे वाहन स्वामियों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए बेहद उपयोगी हैं। इनमें डुप्लीकेट दस्तावेज़ प्राप्त करने से लेकर परमिट संबंधी सेवाएं शामिल हैं। इन सेवाओं को फेसलेस करने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी और कार्यप्रणाली में तेजी आएगी।
इस योजना के तहत परिवहन विभाग का लक्ष्य है कि लोगों को घर बैठे बेहतर और त्वरित सेवाएं प्रदान की जाएं। इससे न केवल नागरिकों को सहूलियत मिलेगी बल्कि आरटीओ कार्यालयों में भीड़भाड़ और कार्यभार में भी कमी आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल आने वाले समय में डिजिटल इंडिया के तहत अन्य विभागों को भी प्रेरित कर सकती है, जिससे राज्य की ई-गवर्नेंस प्रणाली और भी मजबूत होगी।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की नौ सेवाओं को ऑनलाइन फेसलेस तरीके से लागू किया गया है, जिससे वाहन स्वामी अब घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले, आप उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यह वेबसाइट है: https://parivahan.gov.in या https://uptransport.upsdc.gov.in।
वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद, आपको विभिन्न सेवाओं की सूची मिलेगी। आप उन नौ ऑनलाइन सेवाओं में से अपनी आवश्यक सेवा का चयन करें, जैसे:
.डुप्लीकेट आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
.डुप्लीकेट डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस)
.डीएल में पता परिवर्तन
.डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट
.डुप्लीकेट परमिट आदि।
सेवा का चयन करने के बाद आपसे आधार प्रमाणीकरण मांगा जाएगा। अपनी आधार संख्या दर्ज करें और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करें। यह प्रमाणीकरण ओटीपी (One Time Password) के माध्यम से होगा, जो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
अब, आपको उस सेवा से संबंधित आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आपके वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण। ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही-सही भरें।
आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, पते का प्रमाण, वाहन का विवरण आदि अपलोड करने होंगे। यह सभी दस्तावेज़ स्कैन किए हुए और डिजिटल फॉर्म में होने चाहिए।
आवेदन करने के बाद, आपको उस सेवा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। यह भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि) कर सकते हैं।
सभी जानकारी भरने और शुल्क का भुगतान करने के बाद, अपना आवेदन सत्यापित करें और उसे सबमिट करें। आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको एक एप्लिकेशन नंबर प्रदान किया जाएगा, जिसे आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
आवेदन जमा करने के बाद, आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लिकेशन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपके डुप्लीकेट दस्तावेज़ या प्रमाण पत्र आपके द्वारा दिए गए पते पर भेज दिए जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आपको आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
डुप्लीकेट आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
विशेष परमिट
आरसी विवरण
डुप्लीकेट परमिट
डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट
डुप्लीकेट डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस)
डीएल में पता परिवर्तन
डीएल प्रतिस्थापन
डीएल एक्सट्रैक्ट
सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक हो, क्योंकि आधार प्रमाणीकरण ओटीपी के माध्यम से ही किया जाएगा।
अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ साफ और स्पष्ट होने चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शुल्क भुगतान न भूलें, क्योंकि इसके बिना आपका आवेदन पूरा नहीं होगा।
अब वाहन स्वामी या डीएल धारकों को आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से यह प्रक्रिया सुरक्षित और सुविधाजनक है।
घर बैठे ही आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है।
यदि आपको आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल से संपर्क कर सकते हैं, जो वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिए शुल्क (फीस) अलग-अलग हो सकता है। ये शुल्क सेवा के प्रकार और वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े अन्य कारकों पर निर्भर करता है। नीचे दी गई कुछ प्रमुख सेवाओं और उनके संभावित शुल्कों की जानकारी दी गई है:
शुल्क: ₹300 से ₹500 के बीच हो सकता है (यह वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है)।
शुल्क: ₹200 से ₹300
शुल्क: ₹200 से ₹300
शुल्क: ₹500 से ₹1,000 (यह वाहन के प्रकार पर निर्भर करेगा)।
शुल्क: ₹2,000 से ₹3,000 (यह वाहन और परमिट के प्रकार पर निर्भर करता है)।
शुल्क: यह परमिट के प्रकार और अवधि पर निर्भर करता है, सामान्यतः ₹2,000 से अधिक हो सकता है।
शुल्क: ₹50 से ₹200 के बीच
शुल्क: ₹200 से ₹300
शुल्क: ₹50 से ₹100
सभी शुल्कों का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यमों से कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या UPI।
कुछ सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क या टैक्स भी लग सकता है, जो वाहन के प्रकार, वर्ग और सेवा की प्रकृति पर निर्भर करता है।
यदि आप समय पर आवेदन नहीं करते हैं या प्रक्रिया में देरी होती है, तो कुछ मामलों में अतिरिक्त लेट फीस भी लग सकती है।
शुल्कों में परिवर्तन संभव है, इसलिए आवेदन करते समय परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ताजा जानकारी चेक करें।
आप https://parivahan.gov.in या https://uptransport.upsdc.gov.in पर जाकर विस्तृत शुल्क जानकारी और अपडेट्स देख सकते हैं।
Updated on:
15 Oct 2024 11:41 am
Published on:
15 Oct 2024 11:36 am
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