
BSP MP Atul Rai
वाराणसी. रेप के आरोप में फंसे घोसी सांसद अतुल राय गुरुवार को कोर्ट में फिर सरेंडर नहीं कर पाये हैं। वकील के निधन के चलते अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत थे जिसके चलते न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में सरेंडर की कार्रवाई नहीं हो पायी। कोर्ट ने सरेंडर के लिए 22 जून की तिथि निर्धारित की है। आरोपी के अधिवक्ता अनुज यादव का दावा है कि खुद ही घोसी सांसद सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे थे। जबकि लंका एसओ का कहना है कि पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच भी मौजूद थी और सांसद कोर्ट में नहीं आये थे।
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रेप के आरोप में फरार चल रहे हैं घोसी सांसद अतुल राय ने दूसरी बार बनारस कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने सरेंडर के लिए 20 जून की तिथि निर्धारित की थी। निर्धारित तिथि पर घोसी सांसद अतुल राय को कोर्ट में पहुंचने के अटकलों के बीच सरेंडर की विधिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी। इसके बाद कोर्ट ने नयी तिथि 22जून निर्धारित की है। संभावना जतायी जा रही है कि घोसी सांसद नयी तिथि पर सरेंडर कर सकते हैं। एसएसपी आनंद कुलकर्णी से लेकर सीओ भेलूपुर अनिल कुमार लगतार घोसी सांसद की गिरफ्तारी का प्रयास करने की बात करते रहे हैं लेकिन पुलिस उनकी भनक तक नहीं लगा पायी है इससे पुलिस की भूमिका फिर सवालों के घेरे में आ गयी है।
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घोसी सांसद ने रेप के आरोप से किया था इंकार
लोकसभा चुनाव 2019 के पहले ही यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खास माने जाने वाले अतुल राय पर रेप करने का आरोप लगाया था। लंका पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके बसपा नेता अतुल राय की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू किये थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अतुल राय को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया था और सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला था इसके बाद अतुल राय ने घोसी संसदीय सीट से चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंच चुके हैं लेकिन रेप के आरोप से अभी उन्हें मुक्ति नहीं मिली है।
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Published on:
20 Jun 2019 04:52 pm
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