
पुष्कर की होटल से तीन विदेशी महिलाएं डिटेन। फोटो: एआई
अजमेर। पुष्कर में होटल चैकिंग के दौरान वीजा नियमों के उल्लंघन के तीन मामले सामने आए हैं। सीआईडी (विशेष शाखा) एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय की टीम ने एक केन्याई महिला को निर्धारित वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रहने और दो थाईलैंड की महिलाओं को भारत-नेपाल सीमा से कथित रूप से अवैध प्रवेश करने के मामले में डिटेन किया है। गृह विभाग के आदेश पर तीनों को उनके देश डिपोर्ट किए जाने तक अलवर स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(सी.आई.डी. वि.शा.) एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि 29 सितंबर को विदेशी नागरिक के अवैध रूप से रहने की सूचना पर सीआईडी(विशेष शाखा) और पुष्कर यूनिट की टीम ने पुष्कर स्थित होटल श्रीपैलेस की जांच की। होटल संचालक ने विदेशी महिला के ठहरने की जानकारी तो दी, लेकिन उसके पासपोर्ट और वीजा संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। होटल रजिस्टर में भी विदेशी महिला का विवरण दर्ज नहीं मिला।
टीम ने महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में महिला के कमरे की जांच की। महिला ने पासपोर्ट और वीजा की मूल प्रति उपलब्ध नहीं होने की बात कही और मोबाइल में इनके दस्तावेज होने की जानकारी दी। मोबाइल में मिली प्रतियों के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल पर जांच कर उसकी पहचान और वीजा संबंधी जानकारी सत्यापित की गई।
पुलिस के मुताबिक केन्याई महिला ने 6 मार्च 2025 को भारत में प्रवेश किया। उसका वीजा 90 दिन के लिए वैध था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी वह भारत में रही। जांच में उसके गुड़गांव/दिल्ली क्षेत्र में अवैध रूप से ओवरस्टे करने और पांच दिन पहले पुष्कर के होटल में आकर ठहरने की जानकारी सामने आई। महिला एक वर्ष से अधिक समय से भारत में ओवरस्टे कर रही थी।
दूसरी कार्रवाई स्टेट स्पेशल ब्रांच, जयपुर से मिले अलर्ट के आधार पर हुई। पुलिस के अनुसार 29 सितंबर को पुष्कर में होटल चैकिंग के दौरान नाला क्षेत्र स्थित होटल मूमल रिसोर्ट में थाईलैंड की दो महिलाओं के ठहरने की जानकारी मिली। दोनों के दस्तावेजों और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच की गई। पुलिस के मुताबिक जांच में दोनों के भारत-नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की जानकारी सामने आई।
मीणा ने बताया कि तीनों विदेशी महिलाओं के वीजा नियमों के उल्लंघन की जानकारी राज्य गृह विभाग को दी गई। इसके बाद उन्हें डिपोर्ट किए जाने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के आदेश जारी किए। आदेश की पालना में एक अक्टूबर को तीनों महिलाओं को पुलिस गार्ड के साथ अलवर डिटेंशन सेंटर भेजा है।
पुलिस ने चेताया है कि अवैध रूप से रह रहे या ओवरस्टे कर रहे विदेशी नागरिकों को शरण अथवा सहयोग देने वाले होटल-गेस्ट हाउस संचालकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
02 Oct 2026 12:42 pm
Published on:
02 Oct 2026 12:41 pm
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