यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने धर्मेंद्र व सत्तेंद्र की जमानत अर्जी पर दिया है। इनके खिलाफ गौतमबुद्धनगर के बादलपुर थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई है। जानकारी है कि 8 फरवरी 21 की रात सवा ग्यारह बजे 8 नामित सहित ग्यारह लोगों की गाली गलौज, मारपीट व फायरिंग से दो लोगों की हत्या करने व कई को घायल होने की एफ आई आर दर्ज कराई गई।
इलाहाबाद
Published: April 04, 2022 10:19:36 pm
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