
Surguja collector
अंबिकापुर। राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक निरंतर बना रहता है। इस दौरान पशुओं से भार ढोने के लिए जाने वाले काम पर कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर प्रतिबंध (Collector order) लगा दिया है।
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं पर सामग्री रखकर (Collector order) या सवारी हेतु उपयोग करने जैसे पशुओं को टांगे, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी,खच्चर, ट्टटू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है।
पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण "परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता (Collector order) का निवारण नियम 1965" के नियम 6 (3) के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के कल्याण एवं सुरक्षा के लिये पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है।
कलेक्टर विलास भोसकर ने आदेश (Collector order) जारी कर जिले के जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, वहां दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच उपरोक्त कार्यों हेतु ऐसे पशुओं का उपयोग जिले में प्रतिबंधित किया है।
Updated on:
26 Apr 2025 12:58 pm
Published on:
25 Apr 2025 04:01 pm
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