
Lockdown Ambikapur
अंबिकापुर. जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं संपूर्ण जिले को कंटेममेन्ट जोन (Lockdown) घोषित करने के बावजूद कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में वृद्धि एवं मौतों की संख्या को देखते हुए कलक्टर संजीव कुमार झा(Surguja Collector) द्वारा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को 5 मई की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
इस अवधि में जिले की सीमाएं पूर्ववत सील रहेंगी तथा प्रतिबंध लागू रहेगा। टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन और रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेल्वे रेक पॉइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग का परिवहन कार्य रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाएगा। आदेश में बढ़े हुए लॉकडाउन अवधि में कुछ गतिविधियों को सशर्त अनुमति दी गई है, शेष पूर्व जारी आदेशानुसार यथावत रहेंगे।
सरगुजा कलक्टर द्वारा पूर्व आदेश में मिली छूट के अलावा कुछ अन्य गतिविधियों को सशर्त अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं तथा माल की आपूर्ति करने के लिए गो डाउन में लोडिंग एवं अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से सुबह 4 बजे तक होगी।
फल, सब्जी, पोल्ट्री, मटन, अंडा, मछली एवं किराना सामान की होम डिलीवरी प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, पिकअप, मिनी ट्रक या अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी।
इस हेतु वाहनों में बैनर या बड़ा स्टिकर लगाना होगा। स्थानीय ऑनलाइन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाएं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी कर सकेंगे लेकिन आम जनता के लिए शॉप बंद रहेंगे।
इसके साथ ही होटलों एवं रेटोरेंट से स्वीगी, जोमैटो इत्यादि ऑन लाइन एप के माध्यम से होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर सकेंगे। ग्राहकों के लिए इन-हाउस डायनिंग या टेक-अवे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
इस व्यवस्था मे लगे सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल पर कोविड-19 टेस्ट तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 वेक्सीनेशन कराना होगा।
30 दिन के लिए किया जाएगा सील
होटलों, रेस्टोरेंट तथा दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़ या नियमों का उल्लंघन होने पर 30 दिन के लिए सीलबंदी की कार्यवाही की जाएगी। आपात स्थिति में चार पहिया वाहन में अब ड्राइवर सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति होगी।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक इन्हें मिली अनुमति
टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन और रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेल्वे रेक पॉइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग का परिवहन कार्य रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाएगा। आदेश में दी गई अनुमति 26 अप्रैल की रात 12 बजे से लागू होगी।
Published on:
25 Apr 2021 10:12 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
