केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, ‘निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने नहीं रोक सकती सरकार’ ‘1800 सीसी से ज्यादा के वाहन प्रयोग करने की इजाजत नहीं’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक मंत्री या अधिकारी 1800 सीसी से ज्यादा के वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल के मुखिया मौलाना फजलूर रेहमान, सेक्रेटरी जनरल मौलाना गफूर हैदरी और पीएमएल-एन सीनेटर कामरान माइकल को सरकार की ओर से दिए गए सुरक्षित वाहनों का इस्तेमाल करने को लेकर समन भेजा।
आठवीं पास ‘PhD’ ने 2500 लोगों को लगाया चूना, क्रिप्टोकरंसी के नाम पर ठगे 500 करोड़ …यह है समस्या गौरतलब है कि पाकिस्तान के कई नेता चुनावी रैलियों और निजी कार्यक्रमों में भी सरकार पैसे का जमकर इस्तेमाल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर चिंतन किया और जनधन के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट में चर्चा के दौरान कई नेताओं के प्रतिनिधियों ने दलील दी कि उन पर जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने दलील खारिज करते हुए सुरक्षा की व्यवस्था खुद करने के लिए कहा।